केरल हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से पृथ्वीराज-स्टारर फिल्म 'कडुवा' के खिलाफ दर्ज आपत्ति पर फैसला करने का निर्देश दिया

Shahadat

30 Jun 2022 7:31 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से पृथ्वीराज-स्टारर फिल्म कडुवा के खिलाफ दर्ज आपत्ति पर फैसला करने का निर्देश दिया

    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) से पृथ्वीराज अभिनीत मलयालम फिल्म 'कडुवा' की प्रस्तावित थियेटर रिलीज को चुनौती देने वाली आपत्ति पर फैसला लेने को कहा।

    जस्टिस वी जी अरुण ने फिल्म की रिलीज पर दीवानी अदालत के निष्कर्षों का खंडन करने वाले पक्षों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद प्राधिकरण से स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए भी कहा।

    कोर्ट ने कहा,

    "सुनवाई समाप्त होने और याचिकाकर्ता की आपत्ति पर उचित निर्णय लेने के बाद प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी।"

    एडवोकेट रोशन डी एलेक्जेंडर, हरिमोहन और टीना एलेक्स थॉमस के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म में नायक याचिकाकर्ता का चित्रण है और कहानी स्वयं उसके जीवन का रूपांतरण है।

    उसके अनुसार, फिल्म में वास्तविक जीवन की घटनाओं में अलंकरण और परिवर्धन शामिल हैं, जिनमें से कुछ उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए मानहानिकारक हैं। याचिकाकर्ता ने इसलिए फिल्म के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया और इसकी रिलीज के खिलाफ निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश प्राप्त किया। लेकिन बाद में निषेधाज्ञा आवेदन खारिज कर दिया गया और इस आदेश के खिलाफ अपील का भी यही हश्र हुआ।

    यह पता चलने पर कि फिल्म को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत परीक्षण और प्रमाणन के लिए प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ता ने धारा 5ए के तहत फिल्म को प्रमाणन देने के खिलाफ आपत्ति प्रस्तुत की। कुछ दिन पहले उसे ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि उसकी आपत्ति पर विचार करने के बाद प्राधिकरण की राय है कि अनुरोध के अनुसार व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है।

    तदनुसार, याचिकाकर्ता से 27 जून को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। उसे मामले में नवीनतम कानूनी स्थिति और आदेशों के बारे में प्राधिकरण को अवगत कराने और सभी प्रासंगिक दस्तावेज भी पेश करने के लिए कहा गया।

    हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता गुर्दे की पुरानी बीमारियों से पीड़ित है, इसलिए उसे यात्रा न करने की सलाह दी गई और इसकी सूचना 5वें प्रतिवादी को दी गई। उसने प्राधिकरण को यह भी बताया कि उसकी आपत्ति का निर्णय दीवानी अदालत के निष्कर्षों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

    यह मानते हुए कि 5वें प्रतिवादी सुनवाई को स्थगित करने के उनके अनुरोध पर विचार नहीं कर सकते, याचिकाकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने यह भी कहा कि यदि सुनवाई की जाती है तो सिविल कोर्ट के आदेश के आधार पर लिया गए निर्णय से भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत प्राधिकरण व्यक्तिगत निजी जीवन की रक्षा के अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमों के तहत सूचीबद्ध प्रमाणन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी आपत्ति पर विचार करने के लिए बाध्य हैं।

    केंद्र सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि 5वां याचिकाकर्ता प्रथम याचिकाकर्ता की आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण उसकी आपत्ति को स्थगित कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि याचिकाकर्ता अस्वस्थ है तो भी वे उसे सुनने को तैयार हैं।

    कई नियमों और दिशानिर्देशों को एक साथ पढ़ते हुए कोर्ट ने माना कि यह स्पष्ट है कि फिल्म प्रमाणन प्राधिकरण फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं।

    जैसा कि पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, याचिकाकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से पेश होगा, जिसे अब 4 जुलाई के लिए निर्धारित किया गया है। आपत्ति पर निर्णय के बावजूद, फिल्म के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया और उपयुक्त अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

    पिछले साल निर्माता अनुराग ऑगस्टस ने फिल्म की पटकथा पर पटकथा लेखक जिनु वी अब्राहम के कॉपीराइट को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।

    केस टाइटल: जोस कुरुविनक्कुनेल बनाम भारत संघ और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 312

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