केरल हाईकोर्ट ने राज्य से छात्रों को गुमनाम रूप से अपनी शिकायतें जमा करने के लिए स्कूलों में ड्रॉप बॉक्स सुनिश्चित करने के लिए कहा

Brij Nandan

7 July 2022 10:53 AM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी स्कूलों में छात्रों के लिए अपनी शिकायतों और चिंताओं को गुमनाम रूप से जमा करने के लिए ड्रॉप बॉक्स स्थापित करें।

    चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए पाया कि इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को सभी स्कूलों में लागू नहीं किया गया है।

    बेंच ने कहा,

    "हमारा विचार है कि जहां कहीं भी ड्रॉप बॉक्स नहीं लगाए गए हैं, उसे सभी सरकारी/सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में यथासंभव शीघ्रता से लगाया जाना चाहिए। उपरोक्त के अलावा, हम सभी उप निदेशक शिक्षा को निर्देश देते हैं। सभी क्षेत्रीय उप निदेशक शिक्षा (एचएसई अनुभाग), सभी सहायक निदेशक (वीएचएसई अनुभाग) और सभी जिला / सहायक शिक्षा अधिकारी, सामान्य शिक्षा निदेशक, तिरुवनंतपुरम को समय-समय पर रिपोर्ट भेजने के लिए, शिकायतों की प्रकृति और समान अंतिमता निर्धारित करते हैं।"

    कोर्ट ने राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग को प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन के लिए उचित निर्देश जारी करने और इसके लिए एक प्रभावी साधन स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

    राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग ने बाल कल्याण आयोग के अनुरोध पर 2016 में एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें सरकारी / सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त (उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक उच्च माध्यमिक) स्कूलों सहित सभी स्कूलों को शिकायत बॉक्स स्थापित करने का निर्देश दिया गया था।

    इन शिकायत बॉक्स में, छात्र गुमनाम रूप से अपनी शिकायतों और चिंताओं को दर्ज कर सकते हैं, विशेष रूप से किसी भी शारीरिक शोषण या यौन उत्पीड़न से संबंधित, जिसका वे सामना कर सकते हैं। आदेश में विस्तार से बताया गया है कि किसी छात्र की शिकायत से कैसे निपटा जाए।

    हालांकि, जनहित याचिका (PIL) ने एडवोकेट जोमी के जोस के माध्यम से आरोप लगाया कि प्रतिवादियों की ओर से उदासीन दृष्टिकोण के कारण, राज्य के अधिकांश स्कूल इस तरह के शिकायत बॉक्स स्थापित करने में विफल रहे हैं।

    यह तर्क दिया गया कि एक्ज़िबिट पी1 सरकारी आदेश में निहित निर्देशों को लागू करने में विफल रहने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रतिवादियों की ओर से निष्क्रियता पूरी तरह से अवैध है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने जीओ को लागू करने की मांग की।

    कोर्ट के निर्देश पर सामान्य शिक्षा विभाग के निदेशक ने बयान दाखिल कर बताया कि शासनादेश लागू कर दिया गया है और बाद में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकारी वकील के.आर रंजीत ने भी कई सर्कुलर प्रस्तुत किए जो कि जीओ के कार्यान्वयन के लिए वर्षों से जारी किए गए थे।

    इसलिए, अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा उन सभी स्कूलों में जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश के साथ किया, जहां अभी तक शिकायत बॉक्स नहीं लगाए गए थे।

    केस टाइटल: फैजल कुलप्पादम @ फैजल एन बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 331

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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