केरल हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से विजय बाबू की अग्रिम जमानत याचिका में केस डायरी पेश करने को कहा

Brij Nandan

17 Jun 2022 5:39 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से विजय बाबू की अग्रिम जमानत याचिका में केस डायरी पेश करने को कहा

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुरुवार को उस मामले में मलयालम अभिनेता-निर्माता विजय बाबू द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जहां एक अभिनेत्री ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है।

    जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने अभियोजन पक्ष से अभिनेता की दलीलों को समाप्त करने के लिए कल इसे पोस्ट करते हुए मामले में केस डायरी पेश करने को कहा। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कीं।

    अदालत पिछले दो दिनों से मामले की लंबी सुनवाई कर रही है, दोनों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए अभिनेता और शिकायतकर्ता के बीच व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मैसेजस का विस्तार से विश्लेषण कर रही है। अदालत के समक्ष पेश किए गए मैसेजस की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाली प्रस्तुतियां हैं, आरोपी ने दावा किया है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं लगाया गया है।

    अभियोजन पक्ष का दावा है कि यह यौन उत्पीड़न का मामला है। अभिनेता ने दावा किया है कि यह एक सहमति से किया गया कृत्य था। अभिनेता ने यह भी कहा कि यह मामला शिकायतकर्ता द्वारा अधिक फिल्म भूमिकाएं देने के उसके अनुरोध से इनकार करने का बदला लेने के लिए एक चाल है।

    अभिनेता ने पिछले हफ्ते यह देखते हुए अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी कि केवल इसलिए कि वह देश से बाहर था, उसके जमानत आवेदन पर विचार नहीं करने का आधार नहीं है। जज द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि विजय बाबू भारत लौट आए हैं और पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुए, अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया। हालांकि, अभिनेता को जांच में सहयोग करने और जांच में छेड़छाड़ से बचने का निर्देश दिया गया था।

    कोर्ट ने पहले मामले की आंशिक सुनवाई की और आप्रवासन ब्यूरो ने भी आवेदन दायर किया, जिसमें मामले में शामिल होने की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से यह भी आग्रह किया कि अभिनेता को भारत लौटने के लिए कुछ समय दिया जाए और खुद को अदालत के सामने पेश किया जाए और मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने का यही एकमात्र उचित तरीका है। इसने अभिनेता को मौखिक रूप से अदालत के अधिकार क्षेत्र में खुद को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।

    वास्तविक शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वह इंडस्ट्री में नई थीं तो अभिनेता ने 'दोस्ताना और सलाह देकर उसका विश्वास हासिल किया।' उसने कहा कि जब व्यक्तिगत और व्यावसायिक मुद्दों की बात आती है तो उसने उसका 'उद्धारकर्ता' होने की आड़ में उसका यौन शोषण किया।

    उसके खिलाफ एर्नाकुलम पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। इस बीच अभिनेता ने फेसबुक लाइव होस्ट किया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। हालांकि, इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, उसने शिकायकर्ता के नाम का खुलासा किया, जिसके कारण और प्रतिक्रिया हुई। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान का खुलासा करने के लिए अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 228 ए के तहत अलग मामला दर्ज किया गया।

    एडवोकेट एस. राजीव के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में आरोपी ने कहा कि शिकायतकर्ता यह झूठा मामला दर्ज करके उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि शिकायतकर्ता किसी के भी खिलाफ आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हो सकती है, वैधानिक अधिकारियों का कर्तव्य है कि शिकायत के आधार पर किसी व्यक्ति को कलंकित या बदनाम करने से पहले आरोप की सच्चाई का पता लगाया जाए, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

    अभिनेता ने प्रस्तुत किया कि उसे गिरफ्तारी की प्रबल आशंका है, क्योंकि पुलिस अधिकारी कथित रूप से मीडिया रिपोर्टों द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। उसका आरोप है कि मीडिया के दबाव और मीडिया के लिए खबरें बनाने के लिए अधिकारी उस गिरफ्तार करना चाहते हैं।

    केस टाइटल: विजय बाबू बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

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