केरल हाईकोर्ट ने सौतेले पिता को नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के लिए सहयोग देने की आरोपी मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Sharafat

9 Oct 2023 4:00 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने सौतेले पिता को नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के लिए सहयोग देने की आरोपी मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

    केरल हाईकोर्ट ने सौतेले पिता को नाबालिग बेटी से बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने की सुविधा देने के आरोप में नाबालिग बेटी की मां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

    जस्टिस गोपीनाथ पी. ने कहा कि अगर मां के खिलाफ आरोप सही साबित हुए तो यह मातृत्व का अपमान है। न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि जैविक मां को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया, इसलिए वह आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में साक्ष्य देने के लिए नाबालिग बच्चे को प्रभावित करने या डराने-धमकाने की स्थिति में हो सकती है।

    “मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और अगर ये सच हैं तो ये मातृत्व का अपमान हैं। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त की गई आशंका वास्तविक प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता नाबालिग पीड़िता की जैविक मां होने के नाते जमानत दिए जाने पर पीड़िता को प्रभावित करने या डराने-धमकाने की स्थिति में हो सकती है।

    पीड़िता का यह बयान कि याचिकाकर्ता/दूसरे आरोपी की मौजूदगी में भी उसके साथ बलात्कार हुआ, एक और कारण है जो मुझे यह मानने के लिए मजबूर करता है कि याचिकाकर्ता जमानत का हकदार नहीं है।"

    मां को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार करना), 376 (3) (सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़की पर बलात्कार) और इसके तहत अपराध के लिए दूसरे आरोपी के रूप में रखा गया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के प्रति क्रूरता के लिए सजा) के प्रावधान के तहत सौतेले पिता को प्रथम आरोपी बनाया गया है।

    आरोपी महिला के वकील, एडवोकेट टी.के. संदीप, वीना हरिकुमार और श्वेता आर ने कहा कि अपराध में उसकी भूमिका साबित करने के लिए सबूत हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है क्योंकि उसका एक और बेटा भी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है और जांच पूरी हो चुकी है।

    उपरोक्त दलीलों का वरिष्ठ लोक अभियोजक नौशाद केए ने विरोध किया, जिन्होंने कहा कि लड़की की मां के खिलाफ स्पष्ट आरोप हैं जो अपराध में उनकी संलिप्तता को साबित करते हैं। यह भी कहा गया कि जैविक मां होने के नाते वह नाबालिग बच्चे को अपना बयान बदलने के लिए धमका सकती है या प्रभावित कर सकती है।

    अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार, नाबालिग पीड़िता के साथ उसके सौतेले पिता ने जैविक मां की मदद से बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया था। आरोप था कि मां ने नाबालिग बेटी को सौतेले पिता को अपनी नग्न तस्वीरें भेजने के लिए भी मजबूर किया था।

    आरोप है कि अक्टूबर 2018 के महीने में पहले आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया और उसके बाद कोप्पम में एक किराए के घर में ऐसी गतिविधि जारी रखी। यह भी आरोप है कि दूसरे आरोपी की सहमति और मिलीभगत से कोयंबटूर के होटल कैस्टिलो में नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार भी किया गया था।

    उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि यह हिरासत में मुकदमे के लिए उपयुक्त मामला है और तदनुसार जमानत से इनकार कर दिया गया।

    केस : XXX बनाम केरल राज्य

    Next Story