केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी को लेकर फिल्म निर्देशक बैजू कोट्टाराक्कारा के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू की

Shahadat

9 Oct 2022 2:30 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

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    केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म निर्देशक बैजू कोट्टाराक्कारा के खिलाफ नौ मई को निचली अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ समाचार चैनल चर्चा के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की, जो 2017 अभिनेता के अपहरण और हमले के मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

    56 वर्षीय निदेशक को रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से भेजे गए ड्राफ्ट चार्ज में हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी "उस न्यायाधीश की विशेषता है, जो ट्रायल करता है और न्यायपालिका को भी बदनाम करता है।"

    यह आरोप लगाते हुए कि फिल्म निर्देशक ने समाचार चैनल इंटरव्यू के दौरान न्यायाधीश के चरित्र और क्षमता पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि इससे मुकदमे की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है।

    अदालत ने कहा,

    "आपकी टिप्पणियों से अदालत को बदनाम करने और कम करने की प्रवृत्ति होती है। आपने अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित अदालत की आपराधिक अवमानना ​​की है, जो इसकी धारा 12 के तहत दंडनीय है।"

    मामला 30 सितंबर को केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष उठाया गया। हालांकि चूंकि कथित अवमानना ​​​​उपस्थित नहीं है, इसलिए मामले को 10 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया गया।

    केस टाइटल: सू मोटू बनाम बैजू कोट्टाराक्कारा

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