केरल हाईकोर्ट ने पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद धोखाधड़ी मामले में क्रिकेटर श्रीसंत को अग्रिम जमानत दी

Shahadat

20 Dec 2023 8:01 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद धोखाधड़ी मामले में क्रिकेटर श्रीसंत को अग्रिम जमानत दी

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को धोखाधड़ी के मामले में क्रिकेटर एस. श्रीसंत द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दे दी।

    जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने यह निवेदन दर्ज किया कि मामला दोनों पक्षकारों के बीच सुलझ गया।

    श्रीसंत के खिलाफ अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दो आरोपी व्यक्तियों ने एक विला परियोजना के निर्माण के लिए शिकायतकर्ता को कुछ निश्चित धनराशि देने के लिए कहा था।

    इसके बाद शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता (श्रीसंत), जिसे मामले में तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उनके मार्गदर्शन में पहले दो आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके स्थान पर एक क्रिकेट अकादमी शुरू की जाएगी। आरोप है कि पहले आरोपी ने शिकायतकर्ता को एकेडमी में पार्टनरशिप का भी वादा किया।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अकादमी शुरू करने के प्रस्ताव के साथ पहले आरोपी ने उससे संपर्क किया था। इस मामले में अपना इनपुट दिया था, लेकिन उसके और दो अन्य आरोपियों के बीच कोई वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि क्रिकेट प्रेमी होने के नाते उन्होंने इस मामले में नि:शुल्क अपना इनपुट दिया और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका नाम किसी भी समय किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अकादमी कभी शुरू ही नहीं हुई। उन्होंने तर्क दिया कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से निर्दोष हैं और आरोपों के पीछे साजिश और बेईमानी का संदेह है।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप उस समय लगाए गए, जब वह लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेल रहे थे और अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ अन्य प्रोफेशनल क्रिकेट लीग की नीलामी में भी उनके नाम पर विचार किया जा रहा था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि राशियां 2019 में हस्तांतरित होने का आरोप लगाया गया, लेकिन शिकायत देर से दर्ज की गई।

    अदालत ने पहले श्रीसंत को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी, जब सरकारी वकील ने उन्हें सूचित किया कि मामला दोनों पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से सुलझ गया।

    यह याचिका एडवोकेट रंजीत बी मरार, लक्ष्मी एन कैमल, पी राजकुमार, केशवराज नायर, अरुण पूमुल्ली, प्रीता एस चंद्रन, अभिजीत श्रीकुमार, आनंद रेमेश, सीआर रेखा और अभिराम एस के द्वारा दायर की गई।

    केस टाइटल: एस श्रीसंत बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: जमानत आवेदन. 10582/2023

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