COVID-19 : केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जूनियर वकीलों की वित्तीय सहायता देने के लिए योजना शुरू की
LiveLaw News Network
31 March 2020 7:33 PM IST
Kerala HC Advocates Association Launches Junior Lawyers' Scheme - 2020 To Help Junior Lawyers
केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने जूनियर वकीलों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जूनियर लॉयर वेलफेयर फंड कमेटी (KHCAAJLWFC) योजना 2020 शुरू की है, जिसमें कोरोना वायरस के प्रकोप और देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर प्रत्येक वकील को तात्कालिक उपाय के रूप में अधिकतम 7500 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी।
केरल हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की एसोसिएशन द्वारा केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जूनियर लॉयर वेलफेयर फंड कमेटी (KHCAAJLWFC) गठित करने के पीछे KHCAA का उद्देश्य उन "जूनियर वकीलों" को वित्तीय सहायता देना है, जो KHCAA के सक्रिय सदस्य हैं और जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक की नहीं है और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत उनके नामांकन की तारीख से अब तक उन्हें सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करते हुए 7 वर्ष से अधिक का समय पूरा नहीं किया है।
इसमें उन अधिवक्ताओं को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्होंने किसी अन्य रोजगार से सेवानिवृत्ति के बाद वकालत के लिए दाखिला लिया है या वकालत फिर से शुरू की है।
इस कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
1. एक औपचारिक आवेदन जूनियर वकील द्वारा KHCAA को ईमेल के माध्यम से juniorlawyerkhcaa@gmail.com पर प्रस्ताव में दिए गए प्रारूप में 6.4.2020 पर या इससे भेजना है।
2. KHCAA द्वारा नियुक्त समिति द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी। लाभार्थी का चयन निम्न मानदंडों पर आधारित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरतमंदों को लाभ पहुंचे।
क) चयन के लिए सबसे जूनियर अधिवक्ताओं को वरीयता दी जाएगी।
ख) एक वर्ष से कम के सक्रिय अभ्यास वाले वकील को योजना के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए 7 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अभ्यास के लिए एक अंक काटा जाएगा।
ग) वरीयता उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो वर्तमान में किसी सीनियर वकील के अधीन नहीं हैं, या उन्होंने हाल ही में स्वतंत्र रूप से अभ्यास करना शुरू किया है। यदि कोई जूनियर एडवोकेट स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर रहा है, तो उसे 3 अंक से सम्मानित किया जाएगा, और किसी अन्य वकील के अधीन जूनियर प्रैक्टिस करने वाले को कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
घ) उन आवेदकों को अंक दिए जाएंगे जो समिति के एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर अधिक आर्थिक रूप सबसे कमज़ोर स्थिति में पाए जाते हैं। इसके लिए, आवेदक की वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर समिति के विवेक पर 5 अंक दिए जाएंगे। परिवार से सहायता पाने में सक्षम आवेदक को उस आवेदक की तुलना में कम अंक दिए जाएंगे जिनके पास वह लाभ नहीं है।
ई) परिवार के एकमात्र कमाने वाले को अतिरिक्त 5 अंक मिलेंगे।
3. आवेदक का नाम और विवरण गोपनीय रखा जाएगा और आवेदक के लिखित में सहमति के साथ ही जारी किया जाएगा।
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