रेप केस में कोर्ट ने Congress MLA राहुल को अग्रिम जमानत देने से किया मना
Shahadat
4 Dec 2025 5:23 PM IST

तिरुवनंतपुरम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को पलक्कड़ सीट से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर राहुल ममकूटाथिल की रेप और मिसकैरेज केस में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नज़ीरा एस. ने ओपन कोर्ट में यह ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने बंद कमरे में कार्यवाही की और ममकूटाथिल की अर्जी स्वीकार की, जिसमें इसी की मांग की गई।
ममकूटाथिल ने गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन के लिए एक और इंटरिम अर्जी फाइल की।
इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:
"इस Crl.M.C. में पास किए गए ऑर्डर को देखते हुए Crl.M.P. को भी खारिज किया जाता है।"
कोर्ट ने बुधवार को ममकूटाथिल और प्रॉसिक्यूटर की तरफ से पेश सीनियर वकील की डिटेल्ड दलीलें सुनी थीं। केस आज (गुरुवार) के लिए टाल दिया गया, जिससे प्रॉसिक्यूशन को कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने का समय मिल गया, जिन पर वह भरोसा कर रहा है।
जमानत की अर्जी एडवोकेट शेखर जी. थंपी ने दी थी। सीनियर एडवोकेट सस्थमंगलम एस. अजितकुमार ममकूटाथिल की तरफ से पेश हुए।

