Breaking | घर बुलाकर प्रेमी की हत्या करने वाली ग्रीष्मा को मिली मौत की सजा
Shahadat
21 Jan 2025 12:03 PM IST

केरल के त्रिवेंद्रम कोर्ट ने पिछले सप्ताह अपने प्रेमी शेरोन राज को जहर देकर अपने रोमांटिक रिश्ते से बाहर निकलने के लिए दोषी ठहराई गई ग्रीष्मा को मृत्युदंड सुनाया।
यह आदेश नेय्याट्टिनकारा के एडिशनल सेशन कोर्ट ने सुनाया।
ग्रीष्मा को अपहरण/हत्या के लिए अपहरण (धारा 364 आईपीसी) के अपराध के लिए 10 साल और धारा 201 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 5 साल कारावास की सजा सुनाई गई।
न्यायालय ने ग्रीष्मा के मामा निर्मलकुमारन नायर को भी साक्ष्य नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई।
ग्रीष्मा की मां सिंधुकुमारी को बरी कर दिया गया।
मामले के अनुसार ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसे जहर मिला आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया।
उसकी मां और चाचा पर जहर की बोतल छिपाकर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया।
ग्रीष्मा को आईपीसी की धारा 364, 328, 302, 201 के तहत दोषी पाया गया।
केस टाइटल: केरल सरकार बनाम ग्रीष्मा @ श्रीकुट्टी