केईएएम | केरल हाईकोर्ट उन छात्रों को सही मार्कशीट अपलोड करने की अनुमति दी, जिन्हें क्लास 12वीं के अंक गलत तरीके से दिए गए

Avanish Pathak

10 Jun 2023 2:33 PM IST

  • केईएएम | केरल हाईकोर्ट उन छात्रों को सही मार्कशीट अपलोड करने की अनुमति दी, जिन्हें क्लास 12वीं के अंक गलत तरीके से दिए गए

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रवेश परीक्षा आयुक्त को KEAM-2023 (केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल) प्रवेश परीक्षा के लिए सेंट पॉल पब्लिक स्कूल, त्रिशूर के 33 छात्रों के प्लस टू परीक्षा अंक अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया।

    जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने स्कूल द्वारा उन्हें दिए गए गणित के इंटर्नल/प्रै‌क्टिकल अंकों में 33 विसंगतियों के बाद यह आदेश पारित किया।

    छात्रों ने KEAM-2023 प्रवेश परीक्षा के लिए पोर्टल में अपनी मार्कशीट अपलोड करने के लिए सही अंक और समय सीमा के विस्तार को शामिल करते हुए नई मार्कशीट जारी करने के लिए दिशा-निर्देश मांगा था।

    कोर्ट ने 5 जून को पारित एक अंतरिम आदेश में स्कूल को चेतावनी दी थी कि अगर छात्रों की शिकायत का निवारण नहीं किया गया तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

    कोर्ट ने कहा,

    “चौथे प्रतिवादी-स्कूल को सीबीएसई के परामर्श से इस शिकायत का निवारण करना चाहिए। अगर इसका निवारण नहीं किया गया तो यह अदालत स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए मजबूर होगी।'

    कोर्ट ने प्रवेश परीक्षा आयुक्त को यह भी निर्देश दिया था कि छात्रों को उनकी सही मार्कशीट अपलोड करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाए।

    "5वां प्रतिवादी इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अर्हक परीक्षाओं के अंक अपलोड करने के लिए तीन दिन का और समय देगा।"

    इसके बाद, सीबीएसई के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने 7 जून के अपने आदेश में कहा कि स्कूल अधिकारियों की गलती के कारण छात्रों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए,

    “मेरा मानना है कि सीबीएसई को भी छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। माना कि स्कूल से गलती हुई है। स्कूल प्रशासन की गलती का खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना चाहिए।'

    तदनुसार, स्कूल अधिकारियों ने सीबीएसई से अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता छात्रों को उनके गणित के इंटर्नल में दोहरे अंक आवंटित किए जाएं। नतीजतन, छात्रों के अंकों को उनके थ्योरी के अंकों के आधार पर संशोधित किया गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "सीबीएसई की ओर से पेश होने वाले विद्वान स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने गणित में आंतरिक मूल्यांकन अंकों के संशोधन के लिए स्कूल के अनुरोध पर विचार किया है और सिद्धांत अंकों के अनुपात में अंक देने का फैसला किया है। यह भी बताया गया है कि 25 छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंक सकारात्मक रूप से बढ़ाए गए हैं, जबकि 3 छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंक घटाए गए हैं। हालांकि, इसे छात्र के हित में कोई बदलाव नहीं माना गया। अन्य 5 छात्रों को अनुपात के आधार पर कोई अंक नहीं बदला गया था, यह सबमिशन है।”

    इसके बाद, छात्रों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी संशोधित मार्कशीट उम्मीदवार पोर्टल में अपलोड करें।

    केस टाइटल: जेफिन जोस टी बनाम सीबीएसई

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (2023) 263



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