कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने COVID-19 पॉजीटिव आने वाले वकीलों की आर्थिक मदद करने का फैसला लिया

LiveLaw News Network

10 May 2021 3:04 PM IST

  • कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने COVID-19 पॉजीटिव आने वाले वकीलों की आर्थिक मदद करने का फैसला लिया

    कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल ने COVID-19 पॉजीटिव पाए जाने वाले और अपने घरों में आइसोलेट वकीलों के लिए रु. 10,000 और उन वकीलों के लिए COVID-19 पॉजीटिव पाए गए हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं, उनकी 25,000 रुपये की राशि से मदद करने का फैसला किया है।

    बार काउंसिल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,

    "संक्रमित वकीलों की पीड़ा को कम करने के लिए बार काउंसिल ने 7 मई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मति से इस मामले पर फैसला लिया है।"

    इसके अलावा यह कहा गया है कि कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल ने कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के साथ कई बैठक की हैं और माननीय मुख्य न्यायाधीश को राज्य सरकार को प्रत्येक तालुक और जिला मुख्यालय विशेष रूप से वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने/नामित करने का निर्देश देने के लिए कहा है।

    इसके बाद कर्नाटक सरकार ने तालुका और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करके एक अधिसूचना जारी की है।

    नोट में सभी वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों से अपील की गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए मास्क पहने और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए COVID 19 प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं।

    इसके अलावा, नोट में सभी वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा गया है कि COVID-19 महामारी के दौरान कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा अधिकतम सहायता प्रदान की जाएगी।

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