कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम | चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 30 दिनों के परिणाम में रिटर्निंग ऑफिसर के पास चुनावी खर्च का लेखा-जोखा देना होगा: हाईकोर्ट

Shahadat

8 Jun 2022 7:40 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें चार व्यक्तियों को नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उक्त सदस्य निर्धारित समय के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर को चुनावी खर्च का सही हिसाब देने में विफल रहे हैं।

    चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसने चुनौती को खारिज कर दिया था।

    खंडपीठ ने यह पाया गया कि अपीलकर्ता चुनाव की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव खर्च की सूची प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। हालांकि, माना जाता है कि अपीलकर्ता ऐसा करने में विफल रहे हैं और इस तरह की विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य दिखाने में भी विफल रहे हैं।

    कोर्ट ने आगे देखा कि चुनाव प्रक्रिया 28 अप्रैल, 2022 को शुरू की गई थी, जबकि रिट अपील 4 मई को दायर की गई। इस प्रकार, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद, इस स्तर पर अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है।

    अपीलकर्ताओं के. श्रीनिवास और अन्य ने 18 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "विधायिका ने 1964 के अधिनियम (कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम) में धारा 16 सी के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से दर्ज किया। चुनावी व्यय का लेखा सामान्य रूप से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुद्धता और विशेष रूप से उम्मीदवारों की जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से है। इसके अलावा, अयोग्यता के डिफ़ॉल्ट खंड के साथ चुनावी व्यय के खातों को दर्ज करने का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति को खत्म करना है।"

    यह देखा गया कि चुनाव में उम्मीदवार द्वारा किए गए या अधिकृत खर्च पर सीमा लगाने का औचित्य चुनाव प्रक्रिया पर 'बड़े धन' के हानिकारक प्रभाव को समाप्त करना है।

    अपीलकर्ताओं के सीनियर एडवोकेट एमआर राजगोपाल ने तर्क दिया कि अयोग्यता का आदेश पारित करने से पहले उनके द्वारा जवाब दाखिल करने के बावजूद कोई जांच नहीं की गई, इसलिए आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

    जांच - परिणाम:

    पीठ ने पाया कि 1964 के अधिनियम की धारा 16-बी सपठित धारा 16-सी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि धारा 16-बी अनिवार्य प्रावधान है और धारा 16-सी जनादेश के उल्लंघन के परिणामों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। इस प्रकार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पर 30 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव खर्च जमा करने के लिए कानून द्वारा कर्तव्य लगाया गया है।

    इसके बाद यह कहा गया,

    "अपीलकर्ता चुनाव की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव खर्च की सूची प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। माना जाता है कि अपीलकर्ता ऐसा करने में विफल रहे हैं। अपीलकर्ताओं ने कोई अच्छा कारण नहीं दिखाय। अपीलकर्ताओं द्वारा बताए गए कारण उचित नहीं हैं। रिट कोर्ट ने रिकॉर्ड पर सामग्री और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। हम आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।"

    अपीलकर्ताओं के इस तर्क के संबंध में कि केवल अधिसूचना दिनांक 28.4.2022 को जारी करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया को शुरू नहीं माना जा सकता है, पीठ ने कहा,

    "यह कानून के स्थापित सिद्धांत है कि चुनाव प्रक्रिया मतदाताओं की अनंतिम सूची के प्रकाशन के साथ शुरू हुई। वर्तमान मामले में रिट याचिका को खारिज करने के बाद प्रतिवादी नंबर एक ने 28.4.2022 की घटनाओं के कैलेंडर को अधिसूचित किया। अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि उपायुक्त द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने की तिथि और समय 2.5.2022 को है और यदि मतदान आवश्यक है तो मतदान करने की तिथि और दिन 20.5.2022 को है। इस प्रकार, चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।"

    इसमें कहा गया,

    "प्रतिवादी नंबर एक ने 28.4.2022 को घटनाओं के कैलेंडर को अधिसूचित किया और अपीलकर्ताओं ने 4.5.2022 को यह रिट अपील दायर की है। जब तक रिट अपील दायर की गई तब तक चुनाव की प्रक्रिया गति में है। इसलिए, हमारे विचार में इस स्तर पर अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

    अदालत ने अपीलकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा की गई गलती को माफ करने के लिए की गई प्रार्थना को मानने से भी इनकार कर दिया।

    केस टाइटल: के. श्रीनिवास और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग और अन्य

    केस नंबर: रिट अपील नंबर 408 ऑफ 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 195

    आदेश की तिथि: 30 मई 2022

    उपस्थिति: सीनियर एडवोकेट एम.आर. राजगोपाल, ए / डब्ल्यू एडवोकेट एच एन बसावराजू अपीलकर्ताओं के लिए; सीनियर एडवोकेट के.एन. R-1 के लिए फणींद्र, ए / डब्ल्यू एडवोकेट वैशाली हेज; एएजी आर. सुब्रमण्य, ए/डब्ल्यू आगा जी.वी. शशिकुमार, आर-2 और 3 के लिए।

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