रिट कोर्ट बैंकों और उधारकर्ता के बीच लेन-देन का परीक्षण नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रकृति में अनिवार्य अनुबंध हैं : कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

16 Aug 2022 8:53 AM GMT

  • रिट कोर्ट बैंकों और उधारकर्ता के बीच लेन-देन का परीक्षण नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रकृति में अनिवार्य अनुबंध हैं : कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि रिट अदालतों के पास बैंकों के "विवेकपूर्ण निर्णयों" का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए न तो साधन हैं और न ही विशेषज्ञता है जो व्यापार में संचित ज्ञान के साथ उनके वाणिज्यिक लेनदेन के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाते हैं।

    जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने इस प्रकार मेसर्स नितेश रेजीडेंसी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यस बैंक द्वारा दी गई सभी क्रेडिट सुविधाओं को वापस लेने को चुनौती दी गई थी। फर्म ने सरफेसी अधिनियम के तहत जारी किए गए एनपीए नोटिस को भी चुनौती दी थी, जिसमें कुल 358,39,49,064 रुपये की बकाया देनदारियों का खुलासा किया गया था।

    पीठ ने बैंक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ध्यान चिनप्पा की इस दलील से सहमति जताई कि यह एक निजी ऋण देने वाली एजेंसी होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'अन्य प्राधिकरण' शब्द में फिट नहीं बैठती है। न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि केवल इसलिए कि किसी आरबीआई के मानदंडों द्वारा नियंत्रित बैंक का व्यवसाय वास्तव में आरबीआई या केंद्र सरकार द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित नहीं करता है।

    अपने वाणिज्यिक लेन-देन के दौरान किए गए उधारकर्ता के हानिकारक कृत्यों के लिए बैंक की प्रतिक्रिया को रिट कोर्ट के हाथों उपाय के आह्वान को उचित ठहराते हुए एक वैधानिक प्राधिकरण के आदेश के अनुरूप नहीं किया जा सकता है।

    बेंच ने कहा,

    "जिन सिद्धांतों पर अपने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिक्रिया की जांच की जानी है, वे निजी कानून के दायरे में निहित हैं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा आमतौर पर अनुच्छेद 226 और 227 के तहत की जाती है।"

    इसके अलावा इसमें कहा गया है,

    "क्रेडिट सुविधाओं को तुरंत वापस ले लिया गया है, जिससे पता चलता है कि लेनदेन में वाणिज्यिक तत्वों की अधिकता है; याचिकाकर्ता की ओर से मुखर रूप से प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, पर्याप्त सार्वजनिक कानून तत्वों को रिट क्षेत्राधिकार के आह्वान का प्रदर्शन नहीं किया गया है।"

    यह तब आयोजित किया गया था,

    "इस तरह के मामलों में, एक रिट कोर्ट इसकी जांच नहीं कर सकता है, जैसे कि यह न्यायिक समीक्षा के लिए एक प्रशासनिक कार्रवाई हो। एक बैंकर और उधारकर्ता के बीच लेनदेन अनिवार्य रूप से प्रकृति में संविदात्मक हैं।"

    फिर कोर्ट ने राय दी,

    "जब रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने के रूप में प्रारंभिक मुद्दा उठाया जाता है, तो जिस चीज की जांच करने की आवश्यकता होती है, वह अनिवार्य रूप से प्रतिवादी को 'राज्य' या उसकी 'उपकरण' के रूप में जवाब देने की स्थिति नहीं होती है, बल्कि उसकी कार्रवाई की 'आवश्यक प्रकृति' होती है। संविधान के अधिनियमन के बाद से, हमारी प्रणाली एक इकाई की 'स्थिति' की औपचारिकता से उसके 'कार्य' के सार में स्थानांतरित हो गई है, जबकि रिट उपचार के दावे का फैसला किया गया है।"

    तब कहा गया,

    "दूसरे शब्दों में, भले ही प्रतिवादी बैंक अनुच्छेद 12 के तहत 'अन्य प्राधिकरणों' के विवरण का जवाब देता है, जो कि संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के आह्वान को उचित नहीं ठहरा सकता है। इसके विपरीत, भले ही प्रतिवादी उक्त विवरण का उत्तर नहीं देता है, फिर भी उसकी कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के लिए अतिसंवेदनशील होनी चाहिए, यह पर्याप्त सार्वजनिक कानून तत्वों द्वारा अनुप्राणित होना चाहिए।"

    अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा केंद्र सरकार के दिशानिर्देश आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ('ईसीएलजीएस') पर निर्भरता को भी खारिज कर दिया।

    पीठ ने याचिकाकर्ता के आचरण पर भी टिप्पणी की, जिसने मार्च 2016 में बैंक को दिनांक 11.12.2014 के नोटिस के माध्यम से लीज़ की समाप्ति पर स्थापित मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता के बारे में खुलासा नहीं किया था। उन्होंने 323 करोड़ रुपये के इस विशाल ऋण की अदायगी के लिए जमानत के रूप में वही लीज़ डीड प्रस्तुत की थी, जब उक्त लीज़ को पहले ही समाप्त कर दिया गया था।

    बेंच ने कहा,

    "याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी-बैंक पर लीज़ की समाप्ति के नोटिस के बारे में खुलासा करने के लिए एक कर्तव्य था, जब उसने पहली बार एक बड़े ऋण के लिए आवेदन किया था, जिसने उक्त लीज़ डीड को चुकाने के लिए प्रतिभूतियों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया था; बकाया का खुलासा करने का भी कर्तव्य था जब वह उक्त अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा का लाभ उठा रहा था, जबकि पहले से ही एक मध्यस्थ अवार्ड था। हालांकि, बैंक से उस महत्वपूर्ण जानकारी को गुप्त रूप से छुपाया गया।"

    यह मानते हुए कि बैंक उधारकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई में न्यायसंगत था, पीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ता किसान या छोटा किसान नहीं है, जिसने जीवन की कठिनाइयों को कम करने के लिए कुछ मितव्ययी ऋण लिया है। यह एक निगमित कंपनी है जिसका मूल्य करोड़ों रुपये है। इसके प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों ने सैकड़ों करोड़ों रुपये के ऋण अनुबंध में भाग लिया है। एक ग्राहक का बैंक के लिए कर्तव्य है कि वह उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों का खुलासा करे जो व्यापार के सामान्य क्रम में निर्णय लेने की प्रक्रिया में इच्छित ऋण लेनदेन के रूप में होंगे। यह कर्तव्य अधिक स्पष्ट हो जाता है जब इस तरह के लेनदेन में ऋण और देनदारियां भारी मात्रा में शामिल होती हैं।"

    इसमें कहा गया है,

    "याचिका में कागजातों रे अवलोकन से इस कर्तव्य के निर्वहन में उधारकर्ता की ओर से गुप्त रखने के रूप में कोई संदेह नहीं रह जाता है, कम से कम कहने के लिए। 'आप संतुलन में तौले गए और याचिकाकर्ता के मामले में वांछित पाए गए' के तौर पर उपयुक्त रूप से लागू होते हैं। यह स्थिति होने के नाते, ऋणदाता बैंक न्यायोचित से अधिक है।"

    अंत में यह कहा गया,

    "याचिकाकर्ता सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा करने के लिए उधारकर्ता को अधिनियम के प्रावधान के तहत एक वैकल्पिक और अधिक प्रभावकारी राहत मिलती है। ऐसी सभी कानूनी चोटों के लिए रिट उपचार रामबाण नहीं है।"

    केस: मेसर्स नितेश रेजीडेंसी होटल प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य

    केस नंबर: रिट याचिका संख्या 2004/ 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Kar) 318

    आदेश की तिथि: 8 अगस्त, 2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट के सुमन व एडवोकेट सिद्धार्थ सुमन ; आर1 के लिए एएसजी एच शांति भूषण,; आर 3 के लिए एडवोकेट ऋतिका रविकुमार के सहयोग से सीनियर एडवोकेट ध्यान चिनप्पा

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