कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की रक्षा के लिए बनाई समिति की विशेषज्ञता पर संदेह जताया

LiveLaw News Network

23 Jan 2021 5:53 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा के लिए बनाई समिति की विशेषज्ञता पर संदेह जताया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के विकास और उत्थान के लिए गठित सलाहकार समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के बारे में संदेह व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि शायद ये सब इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं।

    मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,

    "छह सदस्यों में से कम से कम चार सदस्यों के पास विशेषज्ञता नहीं हो सकती है।"

    आगे कहा गया कि,

    "क्या इन व्यक्तियों को नियुक्त करने से पहले दिमाग कोई आवेदन किया गया था। आपको (राज्य) उन लोगों को नियुक्त करना होगा जो दिनभर बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं।"

    17 जून, 2020 के आदेश से राज्य सरकार ने सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति में उप-वन संरक्षक बल्लारी इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। समिति के सदस्य के रूप में वीरशैव कॉलेज के प्राणि विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. मनोहर, एमबीबीएस/एमएस सर्जन डॉ अरूण, तहसिलदार, सरगुप्पा तालुक, रेंज वन अधिकारी, बल्लारी रेंज और समद कोट्टुर, व्याख्याता, सरकारी पीयू कॉलेज इत्यादि शामिल हैं।

    हाईकोर्ट ने कहा कि,

    "पीठ ने सरकार को 25 जून को आदेश दिया था कि 17 जून 2020 के आदेश के तहत गठित समिति की बैठक का विवरण प्रस्तुत करें। समीति की बैठक का पूरा रिकार्ड सबके सामने रखें। राज्य सरकार उक्त आदेश के तहत सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित फाइलों को सबके समक्ष रखा जाएगा।"

    पीठ ने उल्लेख किया कि उच्चतम न्यायालय ने 15 जुलाई, 2019 को पारित अपने आदेश में छह व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया है, उन सभी को विशेष रूप से नामित किया गया है, वे सभी पदेन सदस्य हैं। राज्य सरकार ने एक छह सदस्यीय समिति नियुक्त की है, जिसमें से 3 आधिकारिक सदस्य हैं जो अपनी आधिकारिक क्षमता में स्थान रखते हैं।

    यह निर्देश संवादी के एडवोकेट संतोष मार्टिन और अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया था। याचिका में उत्तरदाताओं के गैरकानूनी कार्यों के बारे में बताया गया था। इसमें बताया गया था कि नागरिक कार्य जैसे वॉच टॉवरों और अवैध शिकार विरोधी शिविरों का निर्माण, प्रजातियों के आवास के क्षेत्र के भीतर प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिया गया है जो कि वाइल्ड लाइफ (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के भाग III का उल्लंघन है।

    बता दें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है जिसकी औसत आयु लगभग 12-15 वर्ष है। अध्ययनों से पता चला है कि यह हर एक से दो साल में लगभग एक अंडा देता है। सूखे की स्थिति में, पक्षी कोई अंडे नहीं दे सकता है। आदर्श परिस्थितियों में, बस्टर्ड चूजों को 60-70% तक जीवित रहने की दर होती है।

    देश की आजादी के समय, जीआईबी पूरे पश्चिमी भारत में पाया गया था। इसमें राजस्थान सहित ग्यारह राज्य शामिल थे। जैसे- (पाकिस्तान के साथ साझा की गई सीमा के पार), हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक इत्यादि। हालांकि आज ये पक्षी अपने पारंपरिक आवास से लगभग 90% से अधिक से गायब हो गए हैं। यह अब राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कामकाट, महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत कम आबादी वाले वाले जगहों तक सीमित है।

    2006 में वर्षों के बाद याचिकाकर्ता नंबर.1 सहित जंगली जीवन उत्साही लोगों की एक टीम ने कर्नाटक के बल्लारी जिले के सरगुप्पा के एक दूरदराज के कोने में 'नौ बस्टर्ड्स' के बारे में खोज की। उन्होंने कुछ युवा लोगों को भी दस्तावेज दिए थे, जो यह दर्शाता है कि कर्नाटक में इसकी प्रजनन आबादी थी। तब से एनजीओ, स्थानीय स्वयंसेवकों और कर्नाटक वन विभाग (केएफडी) के साथ मिलकर इस प्रजाति की निगरानी कर रहा है।

    याचिका में कहा गया है कि हाल ही में, CAMPA के हिस्से के रूप में, जेएसडब्लू लिमिटेड ने बल्लारी में 250 एकड़ जमीन खरीदी थी जहां GIB को देखा गया था। और बस्टर्ड के संरक्षण के लिए इसे KFD को सौंप दिया था। 2016 में एनजीओ द्वारा एक तेजी से मूल्यांकन सर्वेक्षण में यहां 12 जीआईबी पाए गए थे।

    इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि मई 2020 में, KFD ने उसी क्षेत्र में लम्बे पेड़ों के पौधे लगाने के लिए सैकड़ों गड्ढों की खुदाई शुरू की, जिस क्षेत्र में GIB पाए गए थे। घास की जगह को वृक्षारोपण के लिए परिवर्तित करना GIB के लिए अनुकूल नहीं है।

    याचिका मे कहा गया कि,

    "जीआईबी एक खुले देश का पक्षी है जो घने और लंबे पौधों वाले क्षेत्रों से बचता है। इसके अलावा, अवैध शिकार विरोधी शिविरों और पांच वॉचटावर का निर्माण बड़ी जल्दबाजी में किया जा रहा है। ये इमारतें और ऊंचे पेड़ पक्षियों के लिए बाधा और कारण बनेंगे।"

    आगे कहा गया कि,

    "लंबी संरचनाओं की उपस्थिति (जैसे कि कर्नाटक वन विभाग द्वारा निर्मित अब) इन कम उड़ान वाले पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, जिनकी खराब ललाट दृष्टि है। जीआईबी संरचनाओं और ऊंचे पेड़ों के बिना खुले घास के मैदान पसंद करते हैं। भारत में रिपोर्ट की गई जब इन पक्षियों ने खराब ललाट की दृष्टि के कारण बिजली लाइनों, ऊंची संरचनाओं या लंबे पवन ऊर्जा जनरेटर के कारण कई जीआईबी मौतें हुई हैं।

    ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने कर्नाटक के एकमात्र जीआईबी अभयारण्य (रानीबेन्नूर) में भी प्रजनन बंद कर दिया क्योंकि वन विभाग ने लंबे ढांचे का निर्माण किया।

    याचिकाकर्ता इस बात पर प्रकाश डालता है कि मौजूदा निर्माणों को सर्दियों में नवीनतम रूप से हटा दिया जाएगा ताकि जीआईबी वसंत में फिर से प्रजनन कर सकें। यदि वे दूसरे वर्ष भी कर्नाटक राज्य में प्रजनन करने से वंचित रह जाते हैं, तो कर्नाटक से उनका विलुप्त होना निश्चित है। कर्नाटक में जीआईबी की 8 से भी कम जीवित प्रजातियां बची हैं।

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