कांग्रेस पार्टी के तुर्की ऑफिस मामले में अर्नब गोस्वामी, BJP नेता अमित मालवीय को राहत
Shahadat
22 May 2025 7:33 PM IST

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को अंतरिम आदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच पर रोक लगा दी, जिसमें कथित तौर पर यह झूठा दावा फैलाया गया था कि तुर्की का इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर कांग्रेस पार्टी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है।
अवकाशकालीन जज जस्टिस एस रचैया ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) के तहत उनके खिलाफ दर्ज अपराधों को रद्द करने की मांग करने वाली आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।
गोस्वामी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरुण श्याम ने दलील दी,
“याचिकाकर्ता ने कार्यक्रम प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि तुर्की हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। राजनीतिक दल को उस देश में कार्यालय क्यों रखना चाहिए? यह उनकी राय थी, जिसे उन्होंने एक समाचार चैनल में व्यक्त किया था। यही सामग्री डिजिटल सामग्री में प्रकाशित की गई, जहां अनजाने में राजनीतिक दल के कार्यालय की तस्वीर पोस्ट की गई थी, लेकिन वह पार्टी की वास्तविक तस्वीर नहीं थी। जूनियर एडिटर ने भूलवश इसे पोस्ट कर दिया और हमने तुरंत इसे स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल कोई मामला नहीं बनता।”
अभियोक्ता ने दलील का विरोध करते हुए कहा,
“उनके माध्यम से गलत सूचना प्रसारित की गई। बाद में उन्होंने एक शुद्धिपत्र जारी किया। कार्यक्रम का प्रसारण प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में जारी है और केवल शुद्धिपत्र मांगना या माफ़ी मांगना।”
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच जारी रहने दें।
आगे कहा गया,
“पुलिस नोटिस देने के लिए दिल्ली गई और याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस को बुलाया।”
पीठ ने अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया तथा अंतरिम आदेश पारित किया।
यह मामला मंगलवार को भारतीय युवा कांग्रेस के विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बी एन की शिकायत के पश्चात हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।
शिकायत में मालवीय तथा गोस्वामी पर यह झूठा दावा फैलाने के लिए "आपराधिक रूप से प्रेरित अभियान" चलाने का आरोप लगाया गया कि तुर्की में स्थित इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। यह गलत सूचना "जानबूझकर भारतीय जनता को गुमराह करने, एक प्रमुख राजनीतिक दल को बदनाम करने, राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने तथा अशांति को भड़काने के लिए तैयार की गई।"
केस टाइटल: अर्नब गोस्वामी तथा कर्नाटक राज्य तथा अन्य एवं

