सीआरपीसी की धारा 451 के तहत जब्त किए गए सोने के गहने अधिकतम एक महीने तक कस्टडी में रखे जा सकते हैंः कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

15 Sep 2022 10:18 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी अपराध की जांच के दौरान सोने के सराफा या सोने के गहने जब्त किए जाते हैं तो इसके लिए अधिकतम 15 दिन या एक महीने की अवधि हो सकती है और बाद में इसे रिलीज़ किया जाना चाहिए। पीड़ित/शिकायतकर्ता/आवेदक को उसकी अंतरिम कस्टडी सौंपी जानी चाहिए।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मेसर्स नंबूर ज्वैलर्स द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा जब्त किए गए सोने की अंतरिम कस्टडी सौंपने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता हमीद अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज कराया गया। उक्त अपराध में पुलिस ने जांच के दौरान याचिकाकर्ता की दुकान से आधा किलो सोना बरामद किया। पुलिस ने सोना जब्त कर लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए सोने की अंतरिम कस्टडी की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के तहत आवेदन दायर कर निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    आवेदक ने शिकायत में पीड़ित होने का दावा किया। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता पीड़ित होने के कारण जब्त किए गए सोने के बुलियन की अंतरिम कस्टडी के लिए कानूनी रूप से हकदार है, जो जांच के संदर्भ में भी याचिकाकर्ता का है। मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने का कारण जहां तक ​​यह याचिकाकर्ता के स्वर्ण बुलियन से संबंधित है, गलत है और सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002) 10 एससीसी 283 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है।

    पीड़ित पक्ष ने स्वीकार किया कि सोना याचिकाकर्ता का है, लेकिन उसने तर्क दिया कि सुनवाई की कार्यवाही पूरी होने तक इसे जारी नहीं किया जा सकता और याचिका को खारिज करने की मांग की।

    जांच - परिणाम:

    पीठ ने उस याचिका पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया,

    "अमूल्य वस्तुओं जैसे, सोने या चांदी के आभूषण या कीमती पत्थरों से जड़ित वस्तुओं के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की वस्तुओं को मुकदमा समाप्त होने तक वर्षों तक पुलिस कस्टडी में रखने का कोई फायदा नहीं है। हमारे विचार में यह प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को जल्द से जल्द सीआरपीसी की धारा 451 के तहत उचित आदेश पारित करना चाहिए।"

    इसके बाद अदालत ने कहा,

    "यदि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को उपरोक्त निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर माना जाता है तो यह गलत होगा, क्योंकि न्यायालय का मानना ​​​​है कि वहां स्वर्ण बुलियन की अंतरिम कस्टडी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई पर्याप्त आधार नहीं बनाया गया।"

    तदनुसार कोर्ट ने याचिका को अनुमति दी और निर्देश दिया कि पीड़ित पक्ष ऐसे लेखों का विस्तृत और उचित पंचनामा तैयार करेगा; इस तरह के लेखों की तस्वीरें लें और बांड की जांच के समय यदि आवश्यक हो तो इस तरह के लेखों को पेश किया जाएगा; वस्तुओं को सौंपने से पहले जांच अधिकारी द्वारा उचित और पर्याप्त सुरक्षा ली जाएगी।

    केस टाइटल: मेसर्स नंबूर ज्वैलर्स बनाम स्टेट बाय लश्कर पुलिस स्टेशन

    मामला नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 7105/ 2022

    साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 364/2022

    आदेश की तिथि: 2 सितंबर, 2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट प्रशांत पी.एन.; प्रतिवादी के लिए एचसीजीपी केएस अभिजीत

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