[कर्नाटक सिविल सर्विस रूल्स] सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ चार साल पहले हुई घटना के लिए जांच शुरू नहीं की जा सकती: हाईकोर्ट

Shahadat

29 Nov 2022 5:08 AM GMT

  • [कर्नाटक सिविल सर्विस रूल्स] सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ चार साल पहले हुई घटना के लिए जांच शुरू नहीं की जा सकती: हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने पाया कि कर्नाटक सिविल सर्विस रूल्स के नियम 214 (2) (बी) (ii) के अनुसार, सेवानिवृत्त व्यक्ति के खिलाफ चार साल पहले हुई घटना के संबंध में कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती।

    जस्टिस एसजी पंडित की एकल न्यायाधीश पीठ ने कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों अनिल कुमार और टी. मल्लन्ना द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और चार्ज मेमो के साथ-साथ जांच अधिकारी की नियुक्ति भी रद्द कर दी।

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर क्रमशः 30.06.2018 और 31.08.2020 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति के बाद चार्ज मेमो दिनांक 21.06.2022 जारी किया गया। आरोप वर्ष 2006 में हुई घटना के खिलाफ है।

    फिर केसीएसआर के नियम 214 (2)(बी)(ii) का हवाला देते हुए बेंच ने कहा,

    "उपरोक्त नियम जो कि केएचबी के कर्मचारियों पर लागू होता है, उस घटना के संबंध में जांच शुरू करने की अनुमति नहीं देगा, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी के संबंध में 4 साल पहले हुई हो।"

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चार्ज मेमो केसीएसआर के तहत वर्जित है और इस प्रकार इसे रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

    हालांकि, सरकारी वकील ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि शुरू में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच शुरू की गई है, जब वे सेवा में थे, लेकिन उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात् लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर वर्तमान कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस प्रकार, कार्रवाई के कारण की निरंतरता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "मामले में जांच शुरू करना और चार्ज मेमो दिनांक 21.06.2022 (अनुलग्नक-सी) जारी करना ऐसी घटना के संबंध में है, जो सेवानिवृत्त याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी संस्था से 4 साल से अधिक समय पहले हुई थी। इस प्रकार, चार्ज मेमो के तहत जांच संस्थान केसीएसआर के नियम 214 (2) (बी) (ii) द्वारा वर्जित है। इस प्रकार, चार्ज मेमो कानून में टिकाऊ नहीं है।

    केस टाइटल: अनिल कुमार और एएनआर बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर : रिट पेटिशन नंबर 17708/2022

    साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 485/2022

    आदेश की तिथि: 16 नवंबर, 2022

    प्रतिनिधित्व: रंगनाथ एस. जोइस, याचिकाकर्ताओं के लिए; एम.वी. रमेश जोइस, आर-1 के लिए; एचएल प्रदीप कुमार आर-2 के लिए।

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