कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत मैंगलोर कार्यालयों को सील करने के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की याचिका खारिज की

Avanish Pathak

22 May 2023 5:01 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत मैंगलोर कार्यालयों को सील करने के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की याचिका खारिज की

    सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) की मैंगलोर स्थित अपनी संपत्तियों को खोलने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद राज्य सरकार पार्टी की संप‌त्तियों को सील कर दिया गया था।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि परिसर को सील करने की अधिसूचना गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जारी की गई थी।

    "इसलिए, याचिकाकर्ता के पास एक वैकल्पिक उपाय है जो वैधानिक है और इस मामले के विशेष तथ्यों में इसका लाभ उठाना आवश्यक है, क्योंकि राज्य के कृत्यों के लिए साक्ष्य की रिकॉर्डिंग अनिवार्य है।"

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह एक राजनीतिक दल है और पूरे भारत में उसका प्रतिनिधित्व है, विशेषकर दक्षिण कन्नड़ जिले में। यह दावा किया गया था कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से विभाजनकारी ताकतों द्वारा समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में सबसे आगे है।

    सितंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चों को गैरकानूनी एसो‌सिएशन घोषित किया। इसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियम की धारा 7 (एक गैरकानूनी एसो‌सिएशन के धन के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति) और 8 (गैरकानूनी एसो‌सिएशन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया।

    उक्त अधिसूचना के आधार पर, मैंगलोर शहर में कई छापे मारे गए। ऐसा करते समय, कुछ परिसरों और स्थानों को, जो कथित रूप से कई संगठनों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे, सील कर दिया गया था और मंगलौर में याचिकाकर्ता/एसडीपीआई के कुछ ऐसे कार्यालयों को भी सील कर दिया गया था।

    पार्टी ने तर्क दिया कि पीएफआई प्रतिबंध केवल कुछ संस्थाओं तक ही सीमित है जिन्हें अधिसूचना में ही दर्शाया गया है। यह तर्क दिया गया, "एसडीपीआई उन संस्थाओं में से एक नहीं था जिन्हें पीएफआई के सहयोगी घोषित किया गया था।"

    राज्य सरकार ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता की गतिविधियां सीधे तौर पर पीएफआई से जुड़ी हुई हैं और इसलिए परिसर को सील करने के लिए कदम उठाए गए।

    इसके अलावा, अधिसूचना में ही एक वैकल्पिक उपाय दर्शाया गया है जो यूएपीए के अनुरूप है।

    यह तर्क दिया गया,

    "राज्य सरकार के किसी भी कार्यवाई को जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी जा सकती है क्योंकि मामले में तथ्य के गंभीर विवादित प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह कहा गया कि रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और कार्यवाई के संदर्भ में जिला न्यायाधीश को सौंप दिया जाना चाहिए।"

    इसके अलावा यह कहा गया है कि "उप-धारा (1) (धारा 8) के तहत किसी स्थान के संबंध में जारी किसी भी अधिसूचना या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत किए गए आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को उप-धारा (8)(धारा 8 की) यह अनुमति देती है कि वह अधिसूचना या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, जिला न्यायाधीश, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर ऐसा अधिसूचित स्थान स्थित है, के न्यायालय में आवेदन करें।"

    यह देखते हुए कि राज्य की आपत्तियों का बयान इस आशय का है कि याचिकाकर्ता के कार्यालय उन स्थानों पर स्थित हैं जहां सील लगाई गई हैं, सभी प्रतिबंधित संगठन द्वारा उपयोग किए जा रहे थे, कोर्ट ने कहा,

    “जिस अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकार को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश देती है, उस पर किसी सबूत के अभाव में विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इस तर्क के आलोक में कि राज्य सरकार ने उसे प्रदत्त शक्तियों से परे काम किया है, न तो यहां और न ही वहां होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ इनपुट पर, याचिकाकर्ता के कार्यालयों पर सील लगा सकती है। ।"

    कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैंगलोर में सभी कार्यालयों को सील कर दिया गया है और कहीं और के कार्यालयों को सील नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में अपने मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी।

    केस टाइटल: सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य।

    केस नंबर: रिट याचिका संख्या 23167/2022

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 178

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