कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव पर रोक लगाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

LiveLaw News Network

4 Dec 2021 11:03 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव पर रोक लगाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस आदेश के द्वारा एकल पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी के कार्यालय के लिए चार दिसंबर या किसी अन्य स्थगित तिथि के चुनाव पर रोक लगा दी थी।

    मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने बीसीआई द्वारा दायर इंट्रा-कोर्ट अपील का निपटारा करते हुए कहा,

    "हमारा विचार है कि कोई मुकदमा तय नहीं किया गया है। रिट अपील बरकरार नहीं होगी। हालांकि, यह अपीलकर्ता (बीसीआई) के लिए खुला होगा कि वे अंतरिम आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। दाखिल करने के मामले में एक सप्ताह के भीतर इस तरह के आवेदन दायर कर सकते हैं। साथ ही यह उम्मीद की जाती है कि रिट याचिका पर अदालत जल्द से जल्द कानून के अनुसार फैसला करेगी। इस अवलोकन के साथ अपील का निपटारा किया जाता है।"

    केरल हाईकोर्ट का निर्णय

    एकल न्यायाधीश ने कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल के बीसीआई के सदस्य एडवोकेट सदाशिव रेड्डी वाईआर की एक रिट याचिका में आदेश पारित किया। इसमें बीसीआई प्रस्ताव के चार दिसंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के कार्यालयों के चुनावों के लिए 19 नवंबर को चुनौती दी गई है।

    याचिकाकर्ता का मामला यह था कि बीसीआई के मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल 17 अप्रैल, 2022 तक है। इसलिए कार्यकाल समाप्त होने से चार महीने पहले चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वरिष्ठ वकील ने स्वीकार किया कि नियम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि चुनाव कब होने हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह बहुत ही मनमाना और अनुचित है कि चुनाव बहुत जल्दी और कार्यकाल की समाप्ति से बहुत पहले चुनाव न कराने की स्थापित प्रथा से हट जाए। यह आगे तर्क दिया गया कि चुनाव बैठक वैधानिक नोटिस जारी किए बिना आयोजित की गई थी।

    सिंगल बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के तर्क के साथ प्रथम दृष्टया समझौता दर्ज किया,

    याचिका का एक अवलोकन याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए उपरोक्त सबमिशन का समर्थन करता है; जाहिर है, समिति का कार्यकाल केवल अप्रैल, 2022 की दूसरी छमाही में समाप्त होने जा रहा है। इसलिए, समय-निर्धारण का कोई कारण नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित द्वारा 25 नवंबर को पारित आदेश में कहा गया कि समय से पहले चुनाव में कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, यदि निर्धारित चुनाव को समय के लिए बाधित किया जाता है तो किसी को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

    डिवीजन बेंच के समक्ष तर्क बीसीआई के वकील ने तर्क दिया

    बीसीआई की ओर से पेश अधिवक्ता इरफ़ाना नज़ीर ने कहा कि अंतरिम आदेश तथ्यों की सामग्री छुपाकर प्राप्त किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने 2017 के बीसीआई प्रस्ताव का खुलासा नहीं किया है, जो स्पष्ट रूप से दिसंबर में चुनाव कराने की अनुमति देता है। हालांकि निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल अप्रैल, 2022 में समाप्त होना है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि संकल्प 495/2019 के अनुसार, पदाधिकारी 18 अप्रैल, 2022 से कार्यभार ग्रहण करेंगे। साथ ही निर्णय के कारण याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

    प्रतिवादी नंबर दो (रिट याचिकाकर्ता) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयकुमार एस पाटिल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की ओर से कुछ छिपाया नहीं गया है, क्योंकि 2017 का प्रस्ताव बीसीआई की वेबसाइट पर नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कार्यकाल समाप्त होने से चार महीने पहले चुनाव कराने का कोई औचित्य प्रदान नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी अपना चुनाव हार जाते हैं तो भी वे पद पर बने रहेंगे, जिससे एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाएगी।

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