कर्नाटक हाईकोर्ट ने योजना की वापसी के बाद एचयूएफ पीपीएफ खाता खोलने के लिए डाक अधिकारियों को फटकार लगाई, ब्याज के भुगतान का आदेश दिया
Avanish Pathak
12 April 2023 8:00 AM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट हाल ही में बेंगलुरु के एक 48 वर्षीय निवासी का बचाव किया, जिसे पीपीएफ जमा पर ब्याज देने से इनकार कर दिया गया था। उससे कहा गया था कि योजना में संशोधन के बाद उसका एचयूएफ पीपीएफ खाता अनियमित रूप से खोला गया था।
यह कहते हुए कि ऐसे अनियमित खातों का पता लगाना और निवेशकों को तुरंत सूचित करना अधिकारियों का काम है, जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पोस्टमास्टर और डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक को आगाह किया कि ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे खातों का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें कर्तव्य में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
पीठ ने कहा,
"प्रतिवादियों के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे खातों को संभालने वाले सभी डाकघरों को ये निर्देश जारी करें, ताकि आम आदमी को अनावश्यक मुकदमेबाजी का खामियाजा न भुगतना पड़े।"
पोस्टमास्टर (मल्लेश्वरम पोस्ट ऑफिस) द्वारा जारी किए गए निर्देश पर सवाल उठाते हुए के. शंकरलाल द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने अवलोकन किया, जिसमें कहा गया था कि वह पीपीएफ योजना में उनके द्वारा किए गए जमा पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं होंगे।
एचयूएफ पीपीएफ योजना खाता वर्ष 2005 में बंद हो गया था। शंकरलाल ने 2009 में पीपीएफ योजना में एचयूएफ के नाम से खाता खोला था और उक्त खाते की परिपक्वता तिथि मार्च 2025 में है। खाता खोलने के लगभग 12 वर्षों के बाद, पोस्टमास्टर ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसने 31 मई, 2005 की कट-ऑफ तारीख के बाद एचयूएफ की क्षमता में योजना के तहत एक पीपीएफ खाता खोला है। इसलिए, इसे एक ऐसा खाता माना गया जो अनियमित रूप से खोला गया था और इसे बिना किसी ब्याज के बंद किया जाना था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने पिछले 12 वर्षों से जमा किया था, जिस अवधि के दौरान उसे यह नहीं बताया गया था कि खाता अनियमित था। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता ने पूरी तरह से यह जानते हुए निवेश किया कि योजना मौजूद नहीं थी।
निष्कर्ष
पीठ ने कहा कि खाता खोलने के बाद याचिकाकर्ता रुक-रुक कर खाते में राशि जमा करता रहा। उन्हें खाता खुलवाने के लिए पासबुक भी जारी की गई।
कोर्ट ने कहा,
"यदि घटनाओं की श्रृंखला में तारीखों और लिंक पर ध्यान दिया जाता है, तो स्पष्ट रूप से यह उभर कर आएगा कि याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं/प्राधिकारियों की गलती के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। शुरुआत में एक एजेंट ने खाता खोलने की सुविधा प्रदान की; खाता खोला गया था। 12 वर्षों तक याचिकाकर्ता ने एचयूएफ के रूप में योजना के तहत खाते में पैसा जमा किया था। उक्त खाते में 12 वर्षों तक राशि प्राप्त करने के बाद, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि योजना में संशोधन किया गया है और खाता खोलना अनियमित था, याचिकाकर्ता पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है।"
कोर्ट ने कहा,
"पहला (पोस्टमास्टर) और दूसरा उत्तरदाता खाता खोलने की अनुमति नहीं दे सकते थे और आगे 12 वर्षों तक खाते में जमा की अनुमति नहीं दे सकते थे। याचिकाकर्ता पर दोष नहीं डाला जा सकता है और खाते को अनियमित नहीं बनाया जा सकता है और निवेश के लिए ब्याज से इनकार किया जा सकता है।
इसके अलावा यह कहा गया है कि "प्रतिवादियों की कार्रवाई को ब्याज से वंचित करने और इसे अनियमित रखने वाले खाते को बंद करने का निर्देश देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य होने का दर्जा नहीं देता है, क्योंकि विवादित कार्रवाई निष्पक्षता से बहुत दूर है।"
तदनुसार इसने याचिका को अनुमति दी और निर्देश दिया "याचिकाकर्ता योजना के तहत केवल उस तिथि तक ब्याज का हकदार होगा, जिस पर याचिकाकर्ता को पत्र आता है और 23-09-2021 से याचिकाकर्ता का खाते पर उसकी परिपक्वता तक अनुसूचित बैंकों की उधार दर पर ब्याज जारी रहेगा, ना कि योजना के तहत ब्याज की दर पर।"
केस टाइटल: के. शंकरलाल बनाम पोस्ट मास्टर, इंडिया पोस्ट व अन्य।