कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSLU को एलएलबी छात्रों के लिए इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 7:27 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय (KSLU) को एलएलबी छात्रों के लिए इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि, परीक्षाओं के परिणाम अदालत के अगले आदेश के अधीन होंगे।

    मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने 12 नवंबर को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक इंट्रा-कोर्ट अपील पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम उपाय के रूप में एकल न्यायाधीश ने 17.09.2011 के लागू परिपत्र पर रोक लगा दी। साथ ही सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक आक्षेपित परिपत्रों के अनुसरण में सभी आगे की कार्यवाही। विवि की परीक्षाएं 15 नवंबर से होनी हैं।

    विश्वविद्यालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होल्ला ने प्रस्तुत किया,

    "एकल न्यायाधीश ने अन्य राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कॉलेजों के छात्रों के साथ अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा शासित लॉ कॉलेजों के छात्रों के साथ भेदभाव पर विचार करने में घोर गलती की है।"

    इसके अलावा, यह कहा गया,

    "सर्कुलर दिनांक 23.07.2021 (कर्नाटक सरकार द्वारा जारी, तीन साल के डिग्री पाठ्यक्रमों में द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए परीक्षा को छोड़कर), अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय और अपीलकर्ता पर लागू नहीं था। विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करनी है। बीसीआई अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय का शासी निकाय है और बीसीआई के निर्देश के अनुसार, जब तक परीक्षा आयोजित नहीं की जाती तब तक विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती है।"

    किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करने पर अदालत ने कहा,

    "हमें इस तर्क में कुछ बल मिलता है कि कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा नौ और 10 वर्तमान विवाद में लागू नहीं होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के लिए यह अपीलकर्ता की शक्ति के भीतर आएगी।"

    इसमें कहा गया,

    "प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा शासित कॉलेजों के छात्र अन्य राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा शासित कॉलेजों के छात्रों के साथ पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। भेदभाव का सवाल केवल समानों के बीच हो सकता है।"

    इसके बाद अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को सात मार्च, 2022 को विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

    केस शीर्षक: कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय बनाम नवीन कुमार एच सी

    केस नंबर: डब्ल्यूए 1245/2021

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