[पब्लिक ड्रिस्टिब्यूशन सिस्टम] अनाज वितरण में अनियमितता गंभीर, इसके लिए लाइसेंस रद्द करने की आवश्यकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
Shahadat
13 Dec 2022 1:14 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि उचित मूल्य की दुकान के मालिक द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर खाद्यान्न वितरित करने और कुछ कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं करने और आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के बाद बिल जारी नहीं करने के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इसके तहत अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई सही है।
चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने अदालत की एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी।
इस अपील में वी.एम. संजीवैया को उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए दिए गए प्राधिकरण रद्द करने के अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा गया था।
22.07.2008 को उपायुक्त (खाद्य), रामनगर ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रारंभ में याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और अपना जवाब प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने पाया कि उत्तर संतोषजनक नहीं है। उन्होंने स्वयं जांच की और जांच के समय मूल याचिकाकर्ता ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया, अर्थात् खाद्य सामग्री की आपूर्ति न करना के आरोप सही पाए गए। इसलिए उपायुक्त ने मूल याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया।
अपीलकर्ताओं (संजीवैया के कानूनी उत्तराधिकारी) का मुख्य तर्क यह था कि आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर नहीं है।
हालांकि हाईकोर्ट ने कहा,
"पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन पॉलिसी का उद्देश्य यह देखना है कि जो लाभार्थी या तो गरीबी रेखा से नीचे हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, निश्चित मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य लेख जैसे मिट्टी का तेल प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग उचित मूल्य की दुकान से जुड़े होते हैं। खाद्यान्न और मिट्टी के तेल जैसी अन्य वस्तुओं की आपूर्ति न करना बहुत ही गंभीर शरारत है, क्योंकि यह कार्ड धारकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करता है। इसलिए हम एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। "
पीठ ने अपीलकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कार्ड धारकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया और कार्ड धारक उक्त समिति से संपर्क कर सकते हैं।
पीठ ने कहा,
"इस आधार पर अब इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया, लेकिन यही एकल न्यायाधीश के समक्ष आग्रह नहीं किया गया। इसलिए हमारे पास विचार करने का कोई कारण नहीं है - 8 - यह आधार न तो अपील का हिस्सा है और न ही एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर याचिका में आधार का हिस्सा है। "
तदनुसार, कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल: वी.एम. संजीवैया और अन्य बनाम उपायुक्त (खाद्य) और अन्य
केस नंबर : रिट अपील नंबर 761/2022।
साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 513/2022
आदेश की तिथि: 01-12-2022
उपस्थिति: अपीलकर्ताओं के वकील मैं शिवरामू एच.सी. और उत्तरदाताओं के लिए वकील राजशेखर, आगा।
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