कर्नाटक हाईकोर्ट ने एसजेएमसी डॉक्टरों को अनिवार्य ग्रामीण सेवा से छूट देने का अंतरिम आदेश पारित किया

LiveLaw News Network

17 Oct 2021 6:35 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने एसजेएमसी डॉक्टरों को अनिवार्य ग्रामीण सेवा से छूट देने का अंतरिम आदेश पारित किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के माध्यम से निर्देश देते हुए कहा कि अनिवार्य एक वर्षीय ग्रामीण सेवा के संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.10.2021 सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के 38 एमबीबीएस स्नातकों पर लागू नहीं होगी।

    न्यायमूर्ति आर देवदास की एकल पीठ ने डॉ गली सम्राट और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,

    "चूंकि याचिकाकर्ताओं ने ग्रामीण सेवाओं से छूट के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, इसलिए याचिकाकर्ता अंतरिम राहत के हकदार हैं। नतीजतन यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.10.2021 अगले आदेश तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रभावी नहीं होगी।"

    पीठ ने स्पष्ट किया,

    "यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अंतरिम आदेश इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। यदि याचिकाकर्ता इस रिट याचिका में सफल नहीं होते हैं, तो उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य सेवाओं से गुजरना होगा। प्रतिवादी-राज्य को अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए आवेदन करने की भी अनुमति है, यदि यह पाया जाता है कि कर्नाटक राज्य संशोधित सूचना बुलेटिन के तहत कोई अलग छूट नहीं दी गई है।"

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अक्कमहादेवी हिरेमठ ने कहा कि ब्रोशर- "डिग्री/डिप्लोमा मेडिकल और डेंटल कोर्स में स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए केंद्रीकृत परामर्श के लिए कर्नाटक राज्य संशोधित सूचना बुलेटिन" सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज की पात्रता बताते हुए एक अलग नोट लगाया गया था। खंड 5.4 (ए) (ii) के अनुसार, छात्रों को सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के निदेशक द्वारा जारी दो साल की ग्रामीण सेवा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, पीजी श्रेणी एक और दो के लिए प्रमाण पत्र की पुष्टि यह प्रमाणित करती है कि एसजेएमसी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले उक्त छात्र ने अपने प्रवेश के समय उसके द्वारा निष्पादित बांड द्वारा आवश्यकतानुसार दो साल की ग्रामीण सेवा की थी।

    यह इंगित किया गया कि रिट याचिका के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर एक, दो, तीन, पांच, छह, 10, 11, 13, 19, 24, 31, 36 और 38 ने पहले ही दो साल की अवधि पूरी कर ली है। एसजेएमसी में ग्रामीण सेवा और अन्य 25 याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के बुलेटिन में पर्चे के अनुसार एसजेएमसी में एक वर्ष की अनिवार्य सेवा करने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर किए हैं।

    हालांकि, राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बुशरा अब्दुल अलीम बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य और इस अदालत द्वारा जुड़े मामले में W.P.No.40566/2015 और संबंधित मामलों में दिनांक 30.08.2019 को पारित आदेश का उल्लेख किया। यह प्रस्तुत किया गया कि एसजेएमसी के छात्रों के इस तर्क पर पहले ही समन्वय पीठ द्वारा विचार किया जा चुका है और उनके इस तर्क को कि उन्हें अधिनियम के प्रावधानों और अनिवार्य सेवाओं के नियमों से बाहर रखा गया है, को नकार दिया गया है।

    इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि बुलेटिन/विवरणिका के खंड (11) में कहा गया कि एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के बाद पहले से ही अनिवार्य ग्रामीण सेवा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य सेवाएं लेने की आवश्यकता है। इसके लिए जिन छात्रों ने एसजेएमसी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है उनके लिए कोई अलग अपवाद नहीं है।

    अदालत ने अपने समक्ष रखे गए रिकॉर्ड के माध्यम से जाने पर कहा,

    "इस न्यायालय ने पाया कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, कर्नाटक सरकार और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में एसजेएमसी, एमबीबीएस डिग्री धारकों के लिए अलग-अलग प्रावधान करते हैं। एसजेएमसी में एमबीबीएस कोर्स करने वाले छात्रों को दो साल की ग्रामीण सेवा और उस संबंध में एक बॉन्ड को एसजेएमसी और एसजेएमसी छात्रों की एक अन्य श्रेणी में प्रवेश के समय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है, जो पहले से ही दो साल के ग्रामीण सेवा से नहीं गुजरे हैं। इसके अलावा, जिन्हें पीजी कोर्स पूरा करने के बाद सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज और / या इसके अनुमोदित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में सेवा करने के लिए एक साल के बॉन्ड को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है और एक बांड निष्पादित किया जाता है जो इसका उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त बुलेटिन में ही एसजेएमसी के छात्रों के लिए एक अलग प्रावधान किया गया है।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दावा किया गया कि उन्होंने या तो दो साल की ग्रामीण सेवा की है जैसा कि बुलेटिन में निर्धारित है और/या कुछ याचिकाकर्ताओं ने एक वर्ष की अनिवार्य सेवा करने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को प्रथम दृष्टया अनिवार्य सेवाओं से गुजरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।"

    अदालत ने निर्देश दिया,

    "यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता जो एसजेएमसी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने ग्रामीण सेवा की है, वे अपने प्रशंसापत्र/अंक कार्ड और कर्नाटक मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण और एनओसी जारी करने के हकदार हैं। हालांकि, यह इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन हो।"

    केस शीर्षक: डॉ गली सम्राट और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: डब्ल्यूपी 18445/2021

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