कर्नाटक हाईकोर्ट ने मेकेदातु पदयात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ COVID-19 प्रतिबंधों पर रोक लगाई

Shahadat

29 Jun 2022 6:43 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

    राज्य में विपक्ष दल के नेता सिद्धारमैया और अन्य नेताओं ने जनवरी में पदयात्रा करते हुए मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग की थी, जब कथित तौर पर COVID-19 प्रतिबंध लागू थे।

    जस्टिस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा,

    "सुनवाई की अगली तारीख तक 42वें एसीएमएम, बैंगलोर की फाइल पर लंबित सीसी नंबर 8717/2022 में कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए।"

    13 याचिकाकर्ताओं ने विजयकुमार, तहसीलदार, रामनगर जिले द्वारा 12 जनवरी को दर्ज की गई शिकायत पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इसे रद्द करने की मांग की थी। 12 जनवरी को दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोप लगाया गया कि अनुमोदन से इनकार करने और COVID-19 प्रसाद को रोकने के लिए लगाए गए सरकारी आदेशों के उल्लंघन के बावजूद याचिकाकर्ता पदयात्रा पर निकले थे।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट एएस पोन्नाना ने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 के उद्देश्य के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पारित आदेशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह कहा गया कि चार्जशीट में कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 के प्रावधानों का हवाला देते हुए दायर किया गया है, लेकिन कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 की धारा 3 और 4 के तहत कोई अधिसूचना नहीं है, जिसके बिना कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 के प्रावधानों को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता।

    याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेते हुए पारित आदेश में न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही इस बात की सराहना किए बिना आदेश पारित किया गया कि आरोप पत्र में कथित अपराधों की सामग्री याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए प्रथम दृष्टया बनाई गई है या नहीं। तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि 17 मार्च का आदेश अवैध है और रद्द किए जाने योग्य है।

    इसके अलावा, यह कहा गया कि कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना को आधिकारिक सर्कुलर में प्रकाशित किया जाना चाहिए था, जिसमें COVID-19 को महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया गया है। हालांकि यह आज तक नहीं किया गया।

    इसके अलावा, पूरी शिकायत में यह नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ताओं की भूमिका क्या है और उन्होंने अधिनियम की धारा 5 (3) को आमंत्रित करने के लिए किस तरीके से काम किया है। यह आरोप लगाया जाता है कि एफआईआर राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी न किसी तरह से याचिकाकर्ताओं को यहां से हटाती है और उनके राजनीतिक मिशन को समाप्त करती है।

    यह भी कहा गया कि चार्जशीट में विशेष रूप से यह नहीं बताया गया कि राज्य में COVID-19 की स्थिति को संबोधित करने के उद्देश्य से जारी किए गए नियमों, उपायों या सरकारी आदेशों में से किसका उल्लंघन किया गया। 4 जनवरी के आदेश को चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। उक्त सरकारी आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।

    याचिका में 12 जनवरी को दर्ज एफआईआर, शिकायत और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

    केस टाइटल: डी के शिवकुमार और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: सीआरएल.पी 5726/2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए अर्नव ए बगलवाड़ी के लिए सीनियर एडवोकेट ए एस पोन्नाना

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