कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 23 अगस्त तक बढ़ाई

LiveLaw News Network

2 Aug 2021 3:29 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 23 अगस्त तक बढ़ाई

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने (धारवाड़ और कलबुर्गी में प्रमुख सीट और बेंच), सभी जिला न्यायालयों, सिविल न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और राज्य के अन्य सभी न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

    मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा:

    "यह सच है कि राज्य में COVID​​​​-19 के पॉजीटिव मामलों की संख्या में भारी कमी आई है। अंतरिम आदेशों के विस्तार के लिए अदालतों में किसी भी हड़बड़ी से बचने के लिए हम सभी अंतरिम आदेशों को अंतिम बार बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि 16 अप्रैल, 2021 और 22 अप्रैल, 2021 को जारी अंतरिम निर्देश, जो समय-समय पर बढ़ाए गए थे, 23 अगस्त 2021 तक लागू रहेंगे।"

    16 और 22 अप्रैल के आदेशों में जारी निर्देश इस प्रकार हैं:

    1. यदि हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों या दीवानी न्यायालयों द्वारा बेदखली या विध्वंस का कोई आदेश पारित किया गया है, तो वे आस्थगित रहेगा।

    2. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई पक्ष अंतरिम आदेशों को जारी रखने के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उक्त पक्ष आदेश को जारी रखने के लिए प्रार्थना करने वाले संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों में आवेदन करने के लिए खुला होगा। यदि ऐसे आवेदन किए जाते हैं, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण इस न्यायालय द्वारा अंतरिम राहतों को जारी रखने से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार उन पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

    3. कर्नाटक में विभिन्न आपराधिक न्यायालयों द्वारा 23 अप्रैल, 2021 और 29 मई, 2021 के बीच पारित जमानत के अंतरिम आदेश और गिरफ्तारी पूर्व जमानत के अंतरिम आदेशों को 29 मई, 2021 तक बढ़ाया जाएगा। हालाँकि, यदि आवेदन किए जाते हैं राज्य या अभियोजन एजेंसी या किसी व्यक्ति द्वारा जमानत रद्द करने के लिए संबंधित अदालतें कानून के अनुसार ऐसे आवेदनों पर सुनवाई करेंगी।

    सर्कुलर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story