कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामले में शिकायतकर्ता के निजी वकील को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Avanish Pathak

12 Nov 2022 10:08 AM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामले में शिकायतकर्ता के निजी वकील को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले में शिकायतकर्ता के निजी वकील को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के उपायुक्त के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोपित एक आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

    जस्टिस के.नटराजन ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियम उपायुक्त को नियम 4 के खंड (5) के तहत पीड़िता की ओर से एक प्रतिष्ठित वकील नियुक्त करने का अधिकार देते हैं।

    "इसलिए, यह गलत नहीं समझा जा सकता है कि पीड़ित के अनुरोध पर एक वकील की नियुक्ति एससी / एसटी अधिनियम और नियमों के खिलाफ है।"

    अदालत ने कहा कि विधायिका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बहुत अधिक जागरूक है और उनके मामलों का बचाव करने के लिए, एक साधारण अधिवक्ता को नियुक्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिसके पास केवल कुछ वर्षों का अभ्यास हो सकता है।

    याचिकाकर्ता चेरियन एमसी और अन्य ने उपायुक्त, चिक्कमगलुरु के 03.04.2021 के आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तहत एडवोकेट बी सतीश चंद्र कलावरकर को 2020 के मामले में विशेष अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कलावरकर ने एक दीवानी मामले में और एससी/एसटी मामले की जमानत कार्यवाही में भी शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया था।

    आगे यह तर्क दिया गया कि सरकार पहले ही अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर चुकी है और लोक अभियोजक को पहले ही अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति नियम के नियम 4(1) के अनुसार नियुक्त किया जा चुका है।

    परिणाम

    पीठ ने एससी/एसटी नियमों के नियम 4(1) पर गौर किया। जो सरकार को एससी/एसटी अपराधों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों के पैनल एडवोकेटों के रूप में प्रतिष्ठित वरिष्ठ एडवोकेटों को नियुक्त करने का अधिकार देता है।

    "अनुसूचित जाति/जनजाति नियमावली के नियम 4 के उप-नियम (5) में यह अधिकार दिया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियमावली के नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत नियुक्त एडवोकेटों के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट विशेष न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए एक प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति कर सकते हैं।"

    अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट या जिले के उपायुक्त को एससी/एसटी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए पीड़ितों की ओर से मुकदमा चलाने के लिए किसी भी प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट को विशेष वकील के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है।

    सुनील ग्रोवर बनाम दिल्ली सरकार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमत होते हुए, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया था, पीठ ने कहा,

    "जब एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधों के पीड़ितों/दलित लोगों के हितों की रक्षा के लिए विधायिका ने विशेष अधिनियम और नियम बनाए हैं, तो वकील की नियुक्ति के अवसर से इनकार करना विशेष कानून बनाने के विधायिका के उद्देश्य के खिलाफ है।"

    अदालत ने कहा कि कलावरकर शिकायतकर्ता के मामले की रक्षा करने के लिए एक बेहतर वकील हैं क्योंकि वह पहले ही याचिकाकर्ता के जमानत मामले में उनका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। "इसलिए, याचिका योग्यता से रहित है और खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।"

    केस टाइटल: चेरियन एम सी और अन्य बनाम जयपुरा पुलिस स्टेशन के जरिए राज्य

    केस नंबर: WRIT PETITION NO.13035 OF 2021

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (कर) 456

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