कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को कहा जिन्होंने नेशनल हाईवे के साथ साथ नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

7 Sep 2021 3:48 PM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को कहा जिन्होंने नेशनल हाईवे के साथ साथ नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जिन्होंने नेशनल हाईवे के साथ साथ नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में बिल्डिंग बनाने के संबंध में "अवैध अनुमति" दी थी।

    न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने आगे आदेश दिया कि विचाराधीन अवैध कंस्ट्रक्शन को साठ दिनों की अवधि के भीतर ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

    यह निर्देश चार निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका में आया है।

    उन्होंने कथित तौर पर नेशनल हाईवे- 66 से सटे बिल्डिंग लाइन को पार करते हुए अवैध रूप से निर्माण किया।

    चूंकि याचिकाकर्ता निजी प्रतिवादियों का पड़ोसी है, इसलिए कोर्ट ने 26 फरवरी 2021 के एक आदेश द्वारा जनहित याचिका को स्वत: संज्ञान लेने वाली याचिका के रूप में मानने का फैसला किया।

    याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा 22 दिसंबर, 2005 को जारी एक परिपत्र पर भरोसा किया।

    इसमें कहा गया कि नेशनल हाईवे के संबंध में "नो कंस्ट्रक्शन जोन" 40 मीटर तक है, स्टेट हाईवे 40 मीटर तक है और जिला मुख्य सड़क से 25 मीटर तक ऊपर है।

    कर्नाटक राजमार्ग अधिनियम, 1964 की धारा सात और नौ पर भरोसा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील उदय होला ने माना कि 'बिना निर्माण क्षेत्र' में कोई निर्माण नहीं हो सकता।

    दूसरी ओर प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि उन्होंने सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त की थी। इस प्रकार इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह सच है कि बिल्डिंग निर्माण के लिए समय-समय पर अनुमति दी गई थी, लेकिन तथ्य यह है कि निर्माण "नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन" में है और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

    बेंच ने ए.आर.श्रीनिवास रेड्डी बनाम श्री सिंह और अन्य के मामले में दिसम्बर, 1999 में एक डिवीजन बेंच के आदेश पर भरोसा किया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि नेशनल हाईवे होने के कारण सड़क के मध्य से 40 मीटर के क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता।

    न्यायमूर्ति शर्मा ने पूर्वोक्त निर्णय और वैधानिक प्रावधानों के आलोक में आदेश दिया कि बिल्डिंग लाइन को पार करने वाले भवनों को उस हद तक ध्वस्त किया जाना चाहिए, जिस हद तक वे बिल्डिंग लाइन को पार कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा,

    "मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन अधिकारियों ने इस तरह के अनधिकृत निर्माण की अनुमति दी है, वे भी कानून के अनुसार कार्यवाही के पात्र हैं।"

    तदनुसार, अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को अनुमति देने वाले व्यक्तियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए एक तथ्य खोज जांच करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

    "... तथ्यान्वेषी जांच करने के बाद कर्नाटक राज्य विभागीय जांच/आपराधिक अभियोजन शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि कानून कानून के अनुसार अनुमति देता है। तथ्यान्वेषी जांच करने का अभ्यास आज से दो महीने की अवधि के भीतर समाप्त हो जाएगा।"

    केस शीर्षक: दयानंद बी शेट्टी बनाम कार्यकारी अभियंता और अन्य।

    प्रतिवादियों के लिए वकील: आगा विजयकुमार ए पाटिल आर3 और आर5 के लिए; आर1 के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होल्ला; आर2 के लिए अधिवक्ता आरवी नाइक और नित्यानंद एमके; आर4 के लिए एडवोकेट अशोक एन नायक; आर7 से आर10 के लिए एडवोकेट जोसेफ एंथोनी और आर6 के लिए एडवोकेट ए मोहम्मद ताहिर

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