कर्नाटक हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार किया, कहा- जमानत याचिका पर फैसला करते समय सहमति पर नाबालिग लड़की के बयान को सहमति के रूप में नहीं लिया जा सकता

Shahadat

4 April 2023 4:55 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (POCSO Act) एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने यह दावा किया था कि नाबालिग लड़की की सहमति से सबकुछ हुआ और उस पर कोई दबाव नहीं डाला गया है।

    जस्टिस वी श्रीशानंद ने कहा,

    "पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के दायरे पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता और पीड़ित लड़की के बीच हुए भेदक यौन हमले के लिए पीड़ित लड़की की सहमति, यदि कोई है, तो यह सारहीन है, जो पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय है।"

    आरोपी बुज्जी @ बाबू जी पर पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 और 10 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 372 (2) (एन) और धारा 344 के तहत आरोप लगाया गया है।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी (23) ने पीड़ित लड़की (16) को "बहकाया" और वेलेंटाइन डे की आड़ में 14.02.2022 को उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद नंदी हिल्स के एंट्री गेट के पास याचिकाकर्ता उसे एकांत स्थान पर ले गया और उसके साथ जबरन संभोग किया। पुन: दिनांक 02.04.2022 को वह कथित रूप से पीड़ित लड़की को बालिग बताकर अपने रिश्तेदार के घर ले गया और किराये पर मकान लेकर वहीं रहने लगा।

    03.04.2022 को वह कथित तौर पर पीड़ित लड़की को अंजनेय स्वामी मंदिर ले गया और उससे शादी कर ली। दिनांक 11.05.2022 को याचिकाकर्ता ने पीड़ित लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ अपराध का आरोप पत्र दायर किया।

    याचिकाकर्ता ने विशेष अदालत के समक्ष जमानत मांगी, जो खारिज हो गई। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका मुख्य तर्क था कि मौजूदा मामले में बल का तत्व अनुपस्थित है, इसलिए पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों को आकर्षित करने वाले तत्व प्रथम दृष्टया अनुपस्थित हैं।

    अपने दावे के समर्थन में उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित लड़की द्वारा दिए गए बयान पर बहुत भरोसा किया, जिसमें उसने कहा कि याचिकाकर्ता ने डोड्डाबल्लापुर में अंजनेय स्वामी मंदिर के बाहर 'मंगला सूत्र' बांधा और उसके बाद उन्होंने पति-पत्नी की तरह रहते हैं और आए दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं।

    आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा,

    "अदालतों को उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए और याचिकाकर्ता को पीड़ित लड़की और आरोपी के बीच सहमति से किए गए कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।"

    अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि चूंकि पीड़ित लड़की नाबालिग है, इसलिए कथित सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है।

    पीठ ने पॉक्सो एक्ट की धारा 3 से 6 का उल्लेख किया और कहा,

    "मामले में माना जाता है कि पीड़ित लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है। हो सकता है कि मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित लड़की द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए विशेष रूप से जब पीड़ित लड़की ने कहा कि उसके पास किसी का साथ था तो गंभीर भेदन यौन हमला प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं हो सकता है। आरोपी/याचिकाकर्ता खुशी है और उसकी उम्र 16 साल है।”

    यह देखते हुए कि जमानत अर्जी पर विचार करते हुए यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अदालत को मामले की खूबियों या खामियों का पता लगाने के लिए मिनी ट्रायल आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है, पीठ ने कहा,

    “जमानत अर्जी का फैसला करते समय पीड़ित लड़की के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान का क्या मूल्य है, इसका भी यही इलाज होना चाहिए कि इस तरह के बयान को सत्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, जैसा कि ट्रायल के दौरान ट्रायल करने की आवश्यकता एक ही है।

    अदालत ने कहा कि चूंकि पीड़ित लड़की ने विशेष रूप से कहा कि उसने याचिकाकर्ता के साथ हर दूसरे दिन यौन संबंध बनाए, यह "केवल यह संकेत देगा कि कथित कृत्य में पीड़ित लड़की की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं था और उसने स्वेच्छा से इस कृत्य में भाग लिया ।”

    इस बात पर विचार करते हुए कि यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाया गया है, पीठ ने कहा:

    "पॉक्सो एक्ट की धारा 3 को केवल पढ़ने पर इसका प्रावधान कभी भी सहमति के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, क्योंकि विधायिका का इरादा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि बच्चा 'सहमति देने वाला पक्ष' नहीं हो सकता।"

    अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पॉक्सो एक्ट की धारा 2(डी) के तहत 'बच्चे' की परिभाषा के मद्देनजर 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति किसी भी कीमत पर शारीरिक संबंध के लिए सहमति देने वाला पक्ष नहीं हो सकता है।"

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता की ओर से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि पीड़ित लड़की कथित भेदनात्मक यौन हमले के लिए सहमति देने वाला पक्ष है और बल के तत्व का अभाव है, इसलिए एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 को कानून में शामिल नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जमानत अर्जी पर विचार करने के चरण में।”

    अदालत ने आगे यह कहा,

    “ऐसे मामलों में जहां प्रेम संबंध का आरोप है, वहां एक अलग स्तर पर खड़ा होना चाहिए। हालांकि, ऐसे मामलों में भी किसी व्यक्ति को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में बुलाने के लिए निर्धारित आयु के संबंध में प्रेम संबंध की अनुमति हो सकती है, लेकिन अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से शारीरिक संबंध नहीं। अन्यथा, अधिनियमन का उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा और मामला दर्ज करना और जांच और ट्रायल सभी औपचारिकता बन जाएंगे।”

    पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो पीड़ित लड़की से शादी करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने को कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "यह असामान्य नहीं है कि देश भर के न्यायालयों ने अक्सर आरोपी को बलात्कार पीड़िता के साथ शादी करने या ऐसे मामलों में जमानत पर रिहा कर दिया है जहां बाद में शादी के कारण एफआईआर रद्द कर दी गई। उन निर्णयों और आदेशों ने किसी दिए गए मामले में किसी अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित कानून के स्थापित सिद्धांतों को ग्रहण किया है।"

    दक्साबेन बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा,

    “संवेदनशील मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के बार-बार के फैसलों के बावजूद, ट्रायल कोर्ट और कभी-कभी हाईकोर्ट को अक्सर निपटने की आवश्यकता होती है। समझौते की दलील; विशेष रूप से यौन उत्पीड़न अपराधों से जुड़े मामले में/जहां आरोपी पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए या शिकायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए।”

    अदालत ने कहा,

    "अगर इस तरह की दलीलों को नियम के रूप में स्वीकार किया जाता है तो इसका परिणाम अदालत की प्रक्रिया द्वारा गैर-प्रशमनीय अपराध को अनुमति देना होगा, जो संबंधित कानूनों को लागू करने में विधायिका का इरादा नहीं है।"

    अदालत ने कहा कि पॉक्सो एक्ट को लागू करके हासिल किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि याचिका में जिन आधारों का आग्रह किया गया है, वह याचिकाकर्ता द्वारा उसे जमानत पर स्वीकार करने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भले ही पीड़ित लड़की ने कहा कि उसके पास आरोपी की कंपनी और उनके बीच शारीरिक संबंध थे और दोनों ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे तो यहां पॉक्सो एक्ट को लागू करके हासिल की जाने वाली वस्तु को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिका में दिए गए आधार याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत इस अदालत में निहित विशेष शक्तियों का सहारा लेकर उसे जमानत पर स्वीकार करने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए शायद ही पर्याप्त हैं।"

    अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि महत्वपूर्ण गवाहों की एक्जामिनेशन के बाद मामले में कोई सकारात्मक बदलाव आया तो याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि वह लगातार जमानत के अनुरोध के साथ अदालत का रुख कर सकता।

    केस टाइटल: बुज्जी @ बाबू जी और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 12080/2022

    साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 137/2023

    आदेश की तिथि: 14-03-2023

    प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट तिगड़ी वीरन्ना गडिगेप्पा और प्रतिवादी के लिए एचसीजीपी एस विश्वमूर्ति।

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