कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से न्यायाधीशों के चैंबर, कोर्ट हॉल और कार्यालयों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने को कहा

Shahadat

19 July 2023 7:40 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को कार्यालयों, न्यायाधीशों के चैंबर्स और कोर्ट रूम्स के आवास के लिए हाईकोर्ट में अतिरिक्त और पर्याप्त जगह उपलब्ध करने के लिए व्यापक प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया।

    चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एम जी एस कमल की खंडपीठ ने कहा,

    “हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार न केवल इस अदालत के कार्यालयों के लिए अतिरिक्त और पर्याप्त जगह के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, बल्कि व्यापक योजना भी बना सकती है।”

    खंडपीठ ने कहा कि सरकार को इस न्यायालय में कार्यालयों, माननीय न्यायाधीशों के कक्षों और न्यायालय कक्षों के आवास के लिए अतिरिक्त और पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव लाना चाहिए।

    इसमें जोड़ा गया,

    “इसमें कोई विवाद नहीं है कि मामलों की सुनवाई में वृद्धि, माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति जैसे कारकों को देखते हुए इस अदालत में न्यायाधीशों के चैंबर, बैठने के लिए कोर्ट हॉल, पर्याप्त जगह की कोई गुंजाइश नहीं है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उचित व्यवस्था करने में देरी से स्थिति बद से बदतर हो जाएगी।''

    खंडपीठ ने वकील रमेश नाइक एल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

    याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट भवन में बेसमेंट का कार्यालय के रूप में उपयोग कानून के विपरीत है। इसमें राज्य सरकार को हाईकोर्ट को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया, जिससे कार्यालय उद्देश्यों के लिए बेसमेंट का उपयोग तुरंत रोका जा सके।

    न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के कुछ अनुभागों को स्थानांतरित करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय भवन में दो कमरों का कब्जा सौंप दिया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

    अदालत ने मामले को तीन सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया और कहा,

    "हमें उम्मीद और भरोसा है कि राज्य सरकार सभी पहलुओं पर विचार करके इस स्थिति से निपटने के लिए उचित और उचित प्रस्ताव लेकर आएगी।"

    केस टाइटल: रमेश नाइक एल बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: WP 52022/2019

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