कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर कार्यरत वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर को मातृत्व अवकाश की अनुमति दी

LiveLaw News Network

1 Sep 2021 5:22 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर कार्यरत वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर को मातृत्व अवकाश की अनुमति दी

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में संयुक्त निदेशक, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कलबुर्गी द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया।

    इस आदेश में कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर अपने साथ कार्यरत एक डॉक्टर को मातृत्व अवकाश देने से इनकार किया गया था।

    डॉ. श्वेता अनुबंध के आधार पर चिकित्सा विभाग, ईएसआईसी कॉलेज और अस्पताल, कलबुर्गी में एक वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थीं।

    125 दिनों की सेवा के बाद उसने नवंबर, 2018 में मातृत्व अवकाश की मांग के लिए एक छुट्टी आवेदन प्रस्तुत किया।

    1 जनवरी, 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा करते हुए उसने संयुक्त निदेशक द्वारा मातृत्व अवकाश से इनकार करने को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    अदालत ने नोट किया,

    "अनुलग्नक-एफ (कार्यालय ज्ञापन) को पढ़ने से पता चलता है कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में वह 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के हकदार हैं। इस शर्त के अधीन कि ऐसे व्यक्ति ने मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 में परिकल्पित अपेक्षित प्रसव की तारीख से पिछले 12 महीने कम से कम 80 दिनों की सेवा की हो।"

    न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी ने इसके अलावा, अपने आदेश में कहा,

    "वर्तमान मामले में आवेदन 20.11.2018 को 26 सप्ताह के लिए मातृत्व अवकाश की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया था, जो 19.05.2019 को समाप्त हो गया और याचिकाकर्ता ने 24.12.2018 को दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश के लाभ की हकदार थी। यहां तक ​​​​कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.01.2018 के अनुसार, जब तक उसने मातृत्व अवकाश की मांग की थी, तब तक उसने 80 दिनों की सेवा पूरी कर ली थी।"

    तदनुसार, अदालत ने आदेश दिया,

    "इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी नंबर पाँच द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा 26.11.2018 से 19.05.2019 की अवधि के लिए मांगी गई छुट्टी मंजूर की जाती है और इसे "ड्यूटी पर" माना जाएगा। याचिकाकर्ता उन सभी बोनस का दावा करने कर सकती है जिसकी वह हकदार है।"

    केस शीर्षक: डॉ श्वेता बनाम भारत संघ

    केस नंबर: डब्ल्यूपी नंबर 202702/2019

    आदेश की तिथि: 2 अगस्त, 2021।

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता अमीत कुमार देशपांडे; आर1, आर2 के लिए एडवोकेट सुधीरसिंह आर विजापुर; आर5, आर6 के लिए एडवोकेट संजीव कुमार सी पाटिल

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