कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी को जमानत दी
LiveLaw News Network
11 Dec 2023 7:42 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में शामिल एक आरोपी को जमानत दी। आरोपी पर आरोपी नंबर 2 और 3 को शरण देने का आरोप था, जिन्होंने लंकेश की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी पर संगठित अपराध करने वाले सिंडिकेट का सदस्य था।
पांच सितंबर, 2017 को पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की दक्षिण बेंगलुरु में उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में पहली चार्जशीट 30 मई को नवीन कुमार के खिलाफ दायर की गई थी। 23 नवंबर, 2018 को एसआईटी ने प्रधान सिविल और सत्र न्यायालय में 9,235 पेज की अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की। दूसरे आरोपपत्र में हत्या में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया।
जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी नंबर 11 को जमानत दी, जिस पर धारा 302, 120 बी, 118, 203, 35 आईपीसी, भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1) और 27 (1) और कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, 'COCA') की धारा 3(1)(i), 3(2), 3(3) और 3(4) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।
याचिकाकर्ता को 18.07.2018 को गिरफ्तार किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय से हिरासत में है, आरोप पत्र में कुल 527 गवाह हैं और आज तक केवल 90 गवाहों से पूछताछ की गई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना नहीं है।
यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर गौरी लंकेश की हत्या की साजिश रची थी। वकील ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता हत्या की कथित साजिश में एक पक्ष नहीं था और ऐसी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई बैठकों में याचिकाकर्ता मौजूद नहीं था।
पीठ ने वर्तमान मामले में दर्ज रिकार्डों को देखा, आरोप पत्र के 527 गवाहों में से केवल 90 गवाहों से पूछताछ की गई थी। इसमें याद दिलाया गया कि एक समन्वय पीठ ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया था। हालांकि वर्तमान मामले में 30.10.2021 को आरोप तय किए गए थे, लेकिन पिछले दो वर्षों से अधिक समय से केवल 90 गवाहों से पूछताछ की गई है। अदालत ने कहा कि इस मामले में 400 से अधिक आरोपपत्र गवाह हैं, जिनसे अभी पूछताछ की जानी है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा था कि याचिकाकर्ता आरोपी व्यक्तियों की बैठक का हिस्सा था, जिसमें आरोपियों ने गौरी लंकेश की हत्या की साजिश रची थी, यह माना गया कि उपरोक्त आरोप पत्र के अधिकांश गवाहों ने केवल याचिकाकर्ता के बारे में बात की थी बेंगलुरु के बाहरी इलाके कुंबलगोडु में किराए पर एक घर ले रहा हूं।
पीठ ने कहा,
“भले ही COCA की धारा 3(2), 3(3) और 3(4) के तहत अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हो जाएं, उक्त अपराध विशेष रूप से मौत या आजीवन कारावास और न्यूनतम सजा से दंडनीय नहीं हैं। उक्त अपराध में पांच साल की कैद है। याचिकाकर्ता पिछले पांच साल से अधिक समय से हिरासत में है।”
तदनुसार, इसने जमानत याचिका की अनुमति दी और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई की सभी तारीखों पर नियमित रूप से उपस्थित होने और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाने या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया।
साइटेशनः 2023 लाइवलॉ (कर) 469
केस टाइटलः मोहन नायक एन और कर्नाटक राज्य
केस नंबर: CRL.P.No.7963/2023