"ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, सवालों के जबाब मिलेंगे": कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता और पीड़िता के मुकर जाने के आधार पर बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

Shahadat

30 Nov 2022 6:49 AM GMT

  • ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, सवालों के जबाब मिलेंगे: कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता और पीड़िता के मुकर जाने के आधार पर बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार के उस आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने इस आधार पर जमानत मांगी कि उसके खिलाफ मुकदमा अंतिम चरण में है और पीड़िता और शिकायतकर्ता सहित महत्वपूर्ण गवाह मुकर गए हैं।

    जस्टिस मोहम्मद नवाज़ की एकल पीठ ने सुरेश डंबल द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "जब मुकदमा अंतिम चरण में है तो याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं हो सकता। ट्रायल जज को निर्देश दिया जाता है कि वह जहां तक ​​संभव हो, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की बाहरी सीमा के भीतर इस मामले के ट्रायल को समाप्त करें।"

    याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (जे) (एल), 363, 323 और 504 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है।

    हाईकोर्ट ने 30 मार्च के अपने पहले के आदेश में याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने अगर छह महीने की अवधि के भीतर सुनवाई पूरी नहीं होती है तो सत्र न्यायालय के समक्ष नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी।

    अपने क्रमिक जमानत आवेदन में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता और पीड़ित सहित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए गए महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं, इसलिए आगे की हिरासत पूर्व-ट्रायल सजा के बराबर होगी। आगे कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के छह माह बीत जाने के बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हुआ।

    अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि मुकदमा अंतिम चरण में है, इसलिए इस स्तर पर अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए न्याय से भाग सकता है।

    जांच - परिणाम:

    रिकॉर्ड को देखने के बाद पीठ ने कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं कि उपरोक्त गवाहों (पीड़ित और शिकायतकर्ता) के साथ अभियोजन पक्ष ने शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित लड़की से क्रॉस एग्जामिनेशन की गई और कुछ जवाब निकाले गए। इसलिए इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं कि वह मामले के गुण-दोष पर कुछ भी कहे।"

    इसमें कहा गया,

    "सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि केवल चार गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है। जब मुकदमा अंतिम चरण में है तो याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा।"

    तदनुसार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: सुरेश पुत्र विरूपक्षप्पा डंबल बनाम राज्य

    केस नंबर : क्रिमिनल पेटिशन नंबर 102858/2022

    साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 486/2022

    आदेश की तिथि: 07 नवंबर, 2022

    प्रतिनिधित्व: एच.एन.गुलारड्डी, याचिकाकर्ता के वकील; प्रतिवादी के लिए एमएच पाटिल, आगा।

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