मवेशी ट्रांसपोर्टर की हत्या के आरोपी गाय रक्षक पुनीत केरेहल्ली को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी जमानत, FIR दर्ज करने में पाई गड़बड़ी

Brij Nandan

8 Jun 2023 7:30 AM GMT

  • मवेशी ट्रांसपोर्टर की हत्या के आरोपी गाय रक्षक पुनीत केरेहल्ली को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी जमानत, FIR दर्ज करने में पाई गड़बड़ी

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने कथित गोरक्षकों पुनीत कुमार उर्फ पुनीत केरेहल्ली और चार अन्य लोगों को जमानत दे दी थी, जिन पर एक अप्रैल को एक इदरीस पाशा की मौत का आरोप लगाया गया था।

    जस्टिस एमजी उमा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने प्राथमिकी दर्ज करने में विसंगति पर ध्यान दिया।

    याचिकाकर्ताओं ने मवेशियों के अवैध परिवहन के लिए इदरिस पाशा, सैयद जहीर और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बताया जाता है कि उसी दिन जहीर ने एफआईआर नं. 53 शाम 5.30 बजे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई। कोर्ट ने कहा कि एक अन्य मुखबिर ने शाम 4 बजे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 504, 506, 324, 302 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन प्राथमिकी की संख्या 54 थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अपराध संख्या 53/2023 में एफआईआर शाम 5:30 बजे क्यों दर्ज की गई, जबकि अपराध संख्या 54/2023 में एफआईआर शाम 4:00 बजे दर्ज की गई, इसके अलावा, शिकायतकर्ता के अनुसार वर्तमान मामले में, उन्हें सैयद जहीर द्वारा - 9 - CRL.P No. 3765 of 2023 C/W CRL.P No. 3764 of 2023 CRL.P No. 3770 of 2023 मृतक इदरीस पाशा की मृत्यु के कारण के बारे में सूचित किया गया था याचिकाकर्ताओं ने 01.04.2023 को सुबह-सुबह। उक्त सैयद जहीर, जो अपराध संख्या 53/2023 में शिकायतकर्ता हैं, ने उनके द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना में ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख नहीं किया है। "

    इस प्रकार इसने अभियुक्तों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और न्यायिक न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के लिए दो ज़मानत के साथ 2,00,000 रुपये की राशि में बांड प्राप्त करने पर उन्हें जमानत दे दी।

    याचिकाकर्ता-आरोपी ने तर्क दिया था कि घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि जानबूझकर राजनीतिक कारणों से झूठे आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मौत या आजीवन कारावास की सजा है। चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है। आरोपी नंबर 1 आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता जमानत देने के हकदार नहीं हैं, वह भी तब जब ऐसे अपराधों के लिए आरोप लगाए जाते हैं जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास के लिए दंडनीय हैं।

    कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि इदरीस पाशा को केवल चार खरोंचें लगी थीं और मौत के कारण को रासायनिक विश्लेषण और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के अभाव में लंबित रखा गया था।

    खंडपीठ ने कहा,

    "यह स्पष्ट है कि पोस्टमॉर्टम के समय मृतक के शरीर पर कोई घातक चोट नहीं थी। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों से घटना के तरीके के बारे में एक उचित संदेह पैदा होता है। हालांकि यह कहा गया है कि आरोपी नंबर 1 का आपराधिक इतिहास है, अदालत के सामने रखी गई सामग्रियों से आरोपी नंबर 1 को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मजबूत सामग्री नहीं है।“

    आगे कहा,

    "यह अभियोजन पक्ष का तर्क नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए हिरासत में रखने की आवश्यकता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को हिरासत में रखना उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं, जो उच्च न्यायालय के सरकारी वकील द्वारा व्यक्त की गई आशंका का ख्याल रखेगी कि याचिकाकर्ता फरार हो सकते हैं या अभियोजन पक्ष के गवाहों से छेड़छाड़ या धमकी दे सकते हैं। ”

    इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को अनुमति दी।

    केस टाइटल: पवनकुमार ए एन एंड एएनआर और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 3765 ऑफ 2023 C/W आपराधिक याचिका संख्या 3764 ऑफ 2023, 3770 ऑफ 2023

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर्नाटक) 209

    आदेश की तिथि: 16-05-2023

    याचिकाकर्ताओं के लिए एडवोकेट दिव्या आर बी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम एम।

    एचसीजीपी एच.एस. प्रतिवादी के लिए शंकर।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



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