कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2020-21 के लिए प्राइवेट स्कूल फीस पर 15% छूट का निर्देश दिया; 30% कटौती करने के सरकारी आदेश में संशोधन किया

LiveLaw News Network

18 Sept 2021 2:24 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2020-21 के लिए प्राइवेट स्कूल फीस पर 15% छूट का निर्देश दिया; 30% कटौती करने के सरकारी आदेश में संशोधन किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए शिक्षण शुल्क के 70% से अधिक शुल्क लेने से रोकने के संदर्भ में दिनांक 29.01.2021 को जारी सरकारी आदेश को संशोधित किया।

    न्यायमूर्ति आर देवदास की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि,

    "याचिकाकर्ता-संस्थान (संबंधित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल का स्कूल प्रबंधन) शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए 1995 के अधिनियम के तहत निर्धारित अपने छात्रों से वार्षिक स्कूल शुल्क जमा करेगा, लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की प्रासंगिक अवधि के दौरान छात्रों द्वारा अनुपयोगी सुविधाओं के एवज में राशि उस पर '15 प्रतिशत' की कटौती प्रदान करे।"

    निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और ऐसे निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के संघ द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया गया। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता-संस्थान निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल जो केंद्रीय बोर्डों जैसे CIE, ISCE, CBSE आदि द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ये निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अन्य बोर्डों से संबद्ध हैं, न कि राज्य बोर्ड से। अत: आक्षेपित सरकारी आदेश राज्य सरकार द्वारा गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को जो राज्य बोर्ड से सम्बद्ध नहीं थे, बाध्यकर जारी नहीं किया जा सकता।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन आर नाइक ने प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, एलएल 2021 एससी 240, 3 मई को मामले में एक निर्णय द्वारा कवर किया गया है।

    शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "अपीलकर्ता (संबंधित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल का स्कूल प्रबंधन) अपने छात्रों से 2016 के अधिनियम [राजस्थान स्कूल (शुल्क का विनियमन) अधिनियम, 2016] के तहत निर्धारित वार्षिक स्कूल शुल्क जमा करेगा। लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की प्रासंगिक अवधि के दौरान छात्रों द्वारा अनुपयोगी सुविधाओं के एवज में उस राशि पर 15 प्रतिशत की कटौती प्रदान करे।"

    अतिरिक्त महाधिवक्ता ध्यान चिनप्पा ने स्वीकार किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 या राज्य शिक्षा अधिनियम या राज्य शिक्षा अधिनियम या भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियों को लागू करना। हालाँकि, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंडियन स्कूल, जोधपुर (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्देश याचिकाकर्ता-संस्थानों और कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए बाध्यकारी होंगे।

    उन्होंने कहा कि,

    "संस्थाओं को माता-पिता या बच्चों को स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए इस आधार पर मजबूर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया कि वह 15% की छूट देने के लिए था, जबकि राज्य सरकार ने 30% की छूट का निर्देश दिया था।"

    अदालत ने शीर्ष अदालत के आदेश पर गौर करने पर कहा,

    "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न केवल माता-पिता बल्कि शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन देने और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की स्थिति पर भी ध्यान दिया है। कुछ आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश याचिकाकर्ता-संस्थानों और कर्नाटक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर भी बाध्यकारी होंगे।"

    तदनुसार, अदालत ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए,

    1: याचिकाकर्ता (संबंधित स्कूल) अपने छात्रों को और रियायतें देने के लिए या ऊपर (आदेश के) खंड (i) में उल्लिखित के ऊपर और ऊपर रियायतें देने के लिए एक अलग पैटर्न विकसित करने के लिए खुला होगा।

    2: स्कूल प्रबंधन किसी भी छात्र को ऑनलाइन कक्षाओं या शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेगा, शुल्क का भुगतान न करने के कारण, किश्तों सहित बकाया / बकाया शुल्क, और किसी भी परीक्षा के परिणाम को रोक नहीं सकता।

    3: यदि माता-पिता / वार्ड द्वारा उपरोक्त शर्तों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक शुल्क जमा करने में कठिनाई होने पर कोई व्यक्तिगत अनुरोध किया जाता है, तो स्कूल प्रबंधन इस तरह के प्रतिनिधित्व पर मामला-दर-मामला आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

    4: उपरोक्त व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए फीस के संग्रह को प्रभावित नहीं करेगी, जैसा कि संबंधित स्कूल के छात्रों द्वारा देय होने पर देय है।

    5: शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क/बकाया का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल प्रबंधन किसी भी छात्र/उम्मीदवार का नाम दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए संबंधित माता-पिता / छात्रों की अंडरटेकिंग प्राप्त करने पर नहीं रोकेगा।

    केस टाइटल: एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्कूल्स, एन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स एंड स्टेट ऑफ कर्नाटक।

    केस नंबर: रिट याचिका संख्या 4818/2021

    आदेश की तिथि: 16 सितंबर, 2021

    उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एम आर नाइक, ए/डब्ल्यू एडवोकेट संजय नायर

    प्रतिवादी के लिए आग ध्यान चिनप्पा, ए/डब्ल्यू एडवोकेट प्रमोदिनी किशन।

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