कर्नाटक CID ने POCSO मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
Aamir Hussain
27 Jun 2024 5:47 PM IST
कर्नाटक CID ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज POCSO मामले में आरोप पत्र दायर किया।
विशेष सरकारी वकील अशोक नाइक ने कहा कि आरोप पत्र स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के समक्ष दायर किया गया। येदियुरप्पा सहित चार आरोपियों के खिलाफ POCSO Act और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।
17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, आरोप लगाया गया कि आरोपी ने बेंगलुरु में अपने आवास पर फरवरी में बैठक के दौरान कथित तौर पर उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया।
14 मार्च को सदाशिवनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाद में इसे आगे की जांच के लिए CID को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने एफआईआर फिर से दर्ज की।
हाल ही में जब येदियुरप्पा उन्हें जारी किए गए नोटिस पर जांच में भाग लेने में विफल रहे तो CID ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल कर लिया।
इसे येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी, जिसने वारंट पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी।
कोर्ट ने कहा,
“यहां पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आपके पहले नोटिस का पालन किया और जांच में सहयोग किया। फिर आपने दूसरा नोटिस जारी किया। यह आपकी शक्ति है और उन्होंने कहा कि मैं 17-06-2024 को आऊंगा, यह उनका मामला नहीं है कि वह कर्नाटक वापस नहीं आएंगे।"
कोर्ट ने आगे कहा,
“वह (येदियुरप्पा) कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं हैं; न ही वह कोई डाकू है, वह राज्य के पूर्व सीएम हैं। क्या वह फरार हो जाएंगे?