करीम बनाम करीम: दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवसायी को पुरानी दिल्ली के मुगलई फूड आउटलेट ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोका

Shahadat

31 May 2022 5:30 AM GMT

  • करीम बनाम करीम: दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवसायी को पुरानी दिल्ली के मुगलई फूड आउटलेट ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी दिल्ली के लोकप्रिय मुगलई फूड आउटलेट "करीम" (Karim/Kareem) को राहत देते हुए मुंबई के व्यवसायी करीम धनानी को 8 अगस्त तक भ्रामक समान ट्रेडमार्क के तहत कोई और रेस्तरां खोलने से रोक दिया।

    जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने धनानी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके या उनके फ्रेंचाइजी द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां में ग्राहकों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है कि यह जामा मस्जिद, दिल्ली में स्थित करीम रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हुआ है।

    सोमवार को जारी आदेश में आगे कहा गया,

    "महाराष्ट्र और उत्तर भारत में प्रचलन वाले प्रमुख समाचार पत्रों में कम से कम दो सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएंगे कि प्रतिवादी का रेस्तरां करीम वादी के करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड या करीम/करीम (Karim/Kareem) रेस्तरां जामा मस्जिद या दिल्ली से संबद्ध नहीं है। उक्त नोटिस अगली तारीख तक प्रकाशित किए जाएंगे। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्रचारों सहित सभी विज्ञापन और प्रचार सामग्री, मेनू कार्ड आदि निम्नलिखित प्रभाव के लिए अस्वीकरण ले जाएंगे।"

    उक्त घटनाक्रम दिल्ली स्थित करीम द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में आया है, जो 1913 से चल रहा है। धनानी खुद दुबई, अबू धाबी और कनाडा में तीन अंतरराष्ट्रीय आउटलेट सहित 41 रेस्तरां चला रहे हैं। उन्होंने 2003 में व्यापार नाम "करीम" को स्वीकार किया।

    इस प्रकार, कोर्ट ने नोट किया कि धनानी ने वादी के अपनाने के लगभग 90 साल बाद आक्षेपित ट्रेडमार्क का प्रयोग शुरू किया।

    "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी "करीम" ट्रेडमार्क का पूर्व उपयोगकर्ता, अपनाने वाला और स्वामी है, प्रतिवादी द्वारा उक्त ट्रेडमार्क के निरंतर उपयोग के परिणामस्वरूप पासिंग और धोखा होगा। हालांकि, प्रतिवादी ने कहा कि ऊपर दी गई सूची के अनुसार, वह पहले से ही 41 रेस्तरां खोल चुका है। इस न्यायालय की राय है कि संतुलन बनाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पक्ष को अपूरणीय रूप से पूर्वाग्रह न हो। वादी के ट्रडेमार्क "करीम/करीम (Karim/Kareem)" को लंबे समय तक अपनाने के कारण "और सद्भावना और प्रतिष्ठा जो वादी के रेस्तरां न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आनंद लेते हैं।"

    वादी ने दावा किया कि वे अब 2014 में प्रतिवादी के निशान पर आ गए हैं। उस स्तर पर वादी ने शुरू में 25 फरवरी, 2015 को कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब प्रतिवादी ने 11 मार्च, 2015 को दिया था। वादी ने भी मुकदमा दायर किया था।

    करीम होटल प्रा. लिमिटेड बनाम करीम ए धनानी (Karim Hotels Pvt. Ltd. v. Karims A. Dhanani) प्रतिवादी के खिलाफ है। उक्त मुकदमे में प्रतिवादी ने दलील दी कि उसके पास ट्रेडमार्क/लोगो "KARIMS'S" के लिए दिनांक 4 फरवरी, 2005 का रजिस्ट्रेशन है। उक्त रजिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए वादी ने आईपीएबी, मुंबई के समक्ष प्रतिवादी के ट्रेडमार्क को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

    उपरोक्त वाद में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

    "वादी ने प्रतिवादी के ट्रेडमार्क को रद्द करने के लिए बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (संक्षिप्त 'आईपीएबी' के लिए) के समक्ष कार्यवाही दायर की। आईपीएबी के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए वर्तमान मुकदमा 17 फरवरी, 2016 से बार-बार स्थगित किया जा रहा है। न्यायालय की यह राय है कि वर्तमान मुकदमे को बार-बार स्थगित करने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि न केवल आईपीएबी के समक्ष कार्यवाही में समय लगना तय है, बल्कि आईपीएबी द्वारा पारित किसी भी आदेश को किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती दी जा सकती है। नतीजतन, वर्तमान मुकदमा और लंबित आवेदनों का निपटारा वादी के लिए स्वतंत्रता के साथ किया जाता है, जब आईपीएबी ने प्रतिवादी के निशान को रद्द करने के लिए कार्यवाही का निपटारा कर दिया और उक्त आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है। सभी पक्षों के अधिकार और तर्क खुले छोड़ दिए गए हैं।"

    वर्तमान मुकदमे में वादी ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के पास अब विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में फ्रेंचाइजी हैं। वादी और प्रतिवादी के रेस्तरां के बीच भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। वादी के निशान को भी कमजोर किया जा रहा है। इसके अलावा न्यायालय को सूचित किया गया कि आईपीएबी के समक्ष दायर रद्दीकरण याचिका अभी भी लंबित है और कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

    उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने वादी को अंतरिम राहत प्रदान की और प्रतिवादी को अपने विभिन्न फ्रेंचाइजी के साथ किए गए फ्रैंचाइज़ी समझौतों की प्रतियों के साथ 5 जुलाई तक अपने लिखित बयान/जवाब को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया।

    अब इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी। दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के लिए उक्त तिथि पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

    केस टाइटल: करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड बनाम करीम धनानी

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 517

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