गीतकार जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ एक्ट्रेस कंगना रनौत की याचिका पर जारी समन के खिलाफ सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

Shahadat

2 Aug 2023 5:50 AM GMT

  • गीतकार जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ एक्ट्रेस कंगना रनौत की याचिका पर जारी समन के खिलाफ सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

    गीतकार जावेद अख्तर ने एक्टर ऋतिक रोशन के साथ अपने विवाद के संबंध में एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा दायर निजी शिकायत पर उनके खिलाफ समन जारी करने और प्रक्रिया जारी करने के मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करने के लिए मुंबई में डिंडोशी सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    अख्तर का दावा है कि कंगना ने उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में देरी की और सभी रणनीति विफल होने के बाद झूठी और मनगढ़ंत शिकायत दर्ज की।

    अख्तर ने अपने पुनर्विचार आवेदन में कहा,

    “प्रतिवादी नंबर 2 (कंगना) ने (मानहानि) कार्यवाही में देरी करने के लिए विभिन्न अदालतों के समक्ष 8 अलग-अलग चुनौतियां दीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया। जब प्रतिवादी नंबर 2 अपनी देरी की रणनीति में सफल नहीं हुआ तो उसने झूठे और मनगढ़ंत बयानों के साथ जवाबी शिकायत दर्ज की।”

    अख्तर का कहना है कि मजिस्ट्रेट समन जारी करने से पहले कंगना की शिकायत और सत्यापन बयान में किए गए विरोधाभासों और सुधारों पर विचार करने में विफल रहे। उन्होंने आगे दावा किया कि एक्ट्रेस की शिकायत पर कम से कम दो साल का समय लगा, क्योंकि कथित घटना 2016 की है।

    24 जुलाई, 2023 को अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने रनौत द्वारा दायर निजी शिकायत पर आईपीसी की धारा 506 और 509 के तहत अपराध के लिए अख्तर को समन जारी किया।

    रनौत ने 2016 में एक्टर ऋतिक रोशन के साथ अपने सार्वजनिक झगड़े में अख्तर पर आपराधिक धमकी और जबरन वसूली का आरोप लगाया और कथित तौर पर रोशन से लिखित रूप में माफी मांगने के लिए कहा। कोर्ट ने अख्तर को 5 अगस्त को पेश होने को कहा।

    14 जुलाई, 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू में रनौत ने अख्तर के खिलाफ कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिसके बाद से यह जोड़ी झगड़े में उलझी हुई।

    इन टिप्पणियों के बाद नवंबर 2020 में अख्तर द्वारा दायर मानहानि का मामला अब तक तीन गवाहों से पूछताछ के साथ आगे बढ़ चुका है।

    एडवोकेट जय भारद्वाज के माध्यम से दायर पुनर्विचार आवेदन में अख्तर ने कहा कि रनौत की शिकायत उन्हें परेशान करने के लिए मात्र जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि उन्होंने "कभी भी अपनी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया।" सितंबर 2021 में मामला दर्ज करने के बाद वह लगभग 12 स्थगन के बाद जुलाई, 2022 में पहली बार ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुईं।

    अख्तर की याचिका में कहा गया,

    "यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत है कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर की गई शिकायत केवल प्रति-उपाय के रूप में और याचिकाकर्ता को मामले को किसी तरह से निपटाने के लिए मजबूर करने के लिए की गई।"

    अख्तर ने गवाही देने के लिए स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने के लिए भी उन पर दोष लगाया।

    अख्तर के पुनर्विचार आवेदन में मजिस्ट्रेट के समक्ष कंगना की शिकायत पर रोक लगाने के साथ-साथ समन रद्द करने की मांग कीहै।

    आवेदन में कहा गया,

    "मजिस्ट्रेट मौजूदा मामले पर विचार-विमर्श करने में विफल रहे और जल्दबाजी और अनुचित तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता हुई।"

    आवेदन में बताया गया कि अख्तर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 और 509 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बुलाया गया, जिसमें अधिकतम सजा 3 साल है। इसलिए सीआरपीसी की धारा 468(2)(सी) के तहत शिकायत कथित घटना की तारीख से तीन साल के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। जैसा कि घटना मार्च 2016 की है, शिकायत मार्च 2019 तक दर्ज की जानी चाहिए। हालांकि, शिकायत अंततः पांच साल के अंतराल के बाद 2021 में दर्ज की गई, ऐसा माना जाता है।

    याचिका में कहा गया,

    “माननीय मजिस्ट्रेट इस बात को समझने में विफल रहे कि प्रतिवादी नंबर 2 ने शिकायत में विपरीत रुख अपनाया और सत्यापन विवरण में तात्कालिक संस्करण पेश किए, जिससे याचिकाकर्ता को बुलाने के लिए यांत्रिक आदेश पारित करने के बजाय आगे की जांच की जरूरत पड़ी।'

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