कल्लाकुरिची स्टूडेंट की मौत का मामला | मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल बेसिस पर कक्षा 9-12 के लिए स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दी

Shahadat

1 Dec 2022 2:51 PM IST

  • कल्लाकुरिची स्टूडेंट की मौत का मामला | मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल बेसिस पर कक्षा 9-12 के लिए स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दी

    मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को लता एजुकेशनल सोसाइटी को अपने दो स्कूलों को एक महीने के लिए ट्रायल बेसिस पर कक्षा IX-XII के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी, जिन्हें जुलाई में स्कूली छात्रा की मौत के बाद बंद कर दिया गया था।

    जस्टिस आर सुरेश कुमार ने कहा कि बड़ी कक्षाओं के छात्रों को इस महीने अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होना है और कम से कम इसके लिए कक्षाओं को खोलने की जरूरत है ताकि वे परीक्षा की तैयारी और अच्छी तरह से लिख सकें।

    अन्य कक्षाओं के बारे में अदालत ने कहा,

    "कुछ महीने पहले स्कूल परिसर और इलाके में व्याप्त असाधारण स्थिति के बाद अगर हम स्कूल को पूरे मानकों के साथ अनुमति देते हैं तो यह माता-पिता के दृष्टिकोण से स्कूल में सुखद माहौल के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है, जिनके वार्ड उक्त स्कूलों में एलकेजी से आठवीं कक्षा तक निचली कक्षाओं में पढ़ रहे हैं।"

    अदालत ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला प्रशासन को फिर से खोलने की तारीख से पहले स्कूल का दौरा करना चाहिए और स्कूल परिसर और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर स्कूल मैनेजमेंट और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करनी चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "इस संबंध में जिला प्रशासन योजना पूर्ण कर आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, जो इस संबंध में विद्यालय परिसर में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।"

    अदालत ने आगे कहा कि खतरे की आशंका के मामले में मैनेजमेंट अतिरिक्त सुरक्षा मांगने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही पुलिस अनुरोध पर विचार करेगी और लागत के भुगतान पर सुरक्षा प्रदान करेगी।

    आदेश में कहा गया,

    "इसके अलावा, याचिकाकर्ता स्कूल मैनेजमेंट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ निजी सुरक्षा प्रणाली को शामिल करने के लिए भी कदम उठाएगा। याचिकाकर्ता स्कूल मैनेजमेंट द्वारा 05.12.2022 को नौवीं से बारहवीं कक्षाओं के लिए स्कूलों के खुलने से पहले तुरंत बनाया जाना चाहिए।"

    अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल परिसर के ब्लॉक ए में तीसरी मंजिल (जहां से कहा जाता है कि लड़की ने छलांग लगाई थी) को सील कर दिया जाएगा। जिला कलक्टर को निर्देश दिया गया कि अगले आदेश तक चाबी को अपने कब्जे में रखे।

    इस साल जुलाई में स्कूल के अधिकारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार के कारण स्कूल की इमारत से कूदकर 17 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। जांच सीबीसीआईडी ​​को सौंपी गई।

    उसकी मौत के बाद स्कूल परिसर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई और लोगों ने स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की। आंतरिक आकलन के अनुसार, नुकसान की मात्रा लगभग 25 करोड़ होने का अनुमान है।

    हादसे के बाद स्कूल बंद कर दिया गया और जिला प्रशासन द्वारा इसमें प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। स्कूल मैनेजमेंट की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने सशर्त दोबारा स्कूल खोलने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने पूर्व में जिलाधिकारी को परिसर का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने कहा कि स्कूल को कक्षा 9-12 के लिए एक महीने की अवधि के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है और उसी के आधार पर अन्य कक्षाओं को फिर से खोलने का निर्णय लिया जा सकता है।

    कोर्ट ने सीबीसीआईडी ​​से भी रिपोर्ट मांगी। सीबीसीआईडी ​​ने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और स्कूलों को फिर से खोलने में कोई बाधा नहीं है।

    केस टाइटल: लता एजुकेशनल सोसाइटी कनियामूर बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (Mad) 488/2022

    केस नंबर : डब्ल्यूपी नंबर 28601/2022

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