कालकाजी मंदिर : दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं के लिए अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

8 Dec 2021 2:16 PM GMT

  • कालकाजी मंदिर : दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं के लिए अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के कालकाजी मंदिर के अंदर दुकानदारों और निवासियों द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने और भक्तों के लिए पोर्टेबल पेयजल सुविधाओं के संबंध में अतिरिक्त निर्देश जारी किए।

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि जिन दुकानदारों ने अपना आवास बना लिया और धर्मशाला सहित दुकानों पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है, उन्हें वह स्थान खाली करने की जरूरत है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर परिसर से दुकानों और अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के लिए प्रशासक 10 दिसंबर, 2021 से इस न्यायालय के पिछले आदेशों के अनुसार कार्रवाई करना जारी रखेंगे।"

    कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट से पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण और सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया और एक वैकल्पिक जगह का सुझाव दिया, जहां मंदिर के पुनर्विकास की अंतिम योजना को मंजूरी मिलने तक अस्थायी रूप से दुकानें चलाई जा सकें।

    कोर्ट ने कहा,

    "उक्त उद्देश्य के लिए यदि दुकानदार इस अदालत के समक्ष अपना वचन पत्र दाखिल करते हैं तो उच्चतम बोली के आधार पर एक विकल्प दिया जा सकता है। यह 12 नवंबर, 2021 को प्रशासक द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार प्राप्त हो सकता है। जिन सभी दुकानदारों की लंबे समय से कालकाजी मंदिर परिसर में दुकानें हैं, वे दुकानें चलाने के लिए तहबाजारी/लाइसेंस शुल्क का भुगतान निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार कर सकते हैं।

    इसमें आगे कहा गया कि यदि दुकानदार इस आशय का वचन देते हैं कि वे मंदिर परिसर में कब्जा नहीं करेंगे तो अदालत उनके उपक्रमों पर विचार कर सकती है और सुनवाई की अगली तारीख को निर्देश पारित कर सकती है।

    उन दुकानदारों के संबंध में जिनके मंदिर परिसर के भीतर अनधिकृत आवास खाली किए जाने हैं, अदालत ने उन्हें वैकल्पिक परिसर के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और डीडीए से संपर्क करने की अनुमति दी, यदि वे कानून के अनुसार पात्र हैं।

    इस संबंध में कोर्ट ने कहा,

    "यदि डीयूएसआईबी के पास रेबनबसेरा (रात्रि आश्रय) प्रदान करने की प्रक्रिया है तो उन्हें कानून के अनुसार भी इसका लाभ उठाने की अनुमति है। जहां तक ​​एसडीएमसी और डीडीए का संबंध है तो यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी अतिक्रमण और दुकानों और आवास के अनधिकृत कब्जे को मंदिर परिसर से हटना होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए प्रशासक को अपेक्षित सहयोग दिया जाएगा।"

    अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अवरुद्ध सीवर लाइनें जो सेवा योग्य स्थिति में नहीं है, उन्हें खोला जाए और भक्तों को पोर्टेबल पेयजल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उचित कार्यात्मक उपयोग में लाया जाए।

    कोर्ट ने कालकाजी मंदिर में एक बरीदार द्वारा दायर 27 सितंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया।

    इस तर्क पर कि प्रशासक की नियुक्ति केवल एक सीमित अवधि के लिए ही की जा सकती है, न्यायालय ने आदेश दिया:

    "मंदिर में हो रहा घोर कुप्रबंधन और पूर्ण अनधिकृत अतिक्रमण और जिस सनकी तरीके से तहबाजारी दी जा रही थी, उसने विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में अत्यधिक चिंता का विषय पैदा कर दिया है कि हर रोज सैकड़ों और हजारों भक्त मंदिर में आते हैं। इसके अलावा, विभिन्न बारीदारों के बीच कोई एकता नहीं है। प्रत्येक समूह में विभिन्न उप-समूह होते हैं और सभी व्यक्ति अलग-अलग आवाज में बोलते हैं। हितधारकों के बीच भारी लड़ाई होती है, जो विभिन्न अदालतों में लंबित विभिन्न कार्यवाही में परिलक्षित होती है। प्रत्येक बाड़ी के लिए कुछ मामले दर्ज किए गए हैं और उक्त बारियों को व्यावसायिक आधार पर नीलाम किया जा रहा है।"

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा:

    "मंदिर की आध्यात्मिक पवित्रता सभी हितधारकों, अनधिकृत कब्जाधारियों, दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण और स्वच्छता की कमी, भक्तों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी से पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यह इन परिस्थितियों में है कि 27 सितंबर 2021 के आदेश में इस अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमति बनी कि कालकाजी मंदिर के प्रशासन की देखभाल के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता है।"

    अब इस मामले पर 21 दिसंबर को विचार किया जाएगा।

    इससे पहले, न्यायालय ने मंदिर के प्रशासन और रखरखाव के साथ-साथ मंदिर के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए बारीदारों के बीच बाड़ी अधिकारों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कई दिशा-निर्देश दिए थे।

    न्यायालय ने पहले मंदिर के "निराशाजनक" रखरखाव पर चिंता व्यक्त की थी और पिछली सुनवाई पर नियुक्त स्थानीय आयुक्त को मंदिर में किए गए संग्रह/दान का पता लगाने और यह जांचने के लिए कहा था कि क्या इसके परिसर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे चालू हैं।

    यह भी दोहराया गया कि पिछले रिसीवर और स्थानीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चला है कि मंदिर परिसर की सफाई और रखरखाव संतोषजनक नहीं है।

    न्यायालय ने 'पूजा सेवा' के संचालन, दान पेटियों में रखे जाने वाले प्रसाद के संग्रह और भक्तों के लिए स्वच्छता और सुविधाओं के संबंध में अन्य मुद्दों के संबंध में मंदिर में औचक निरीक्षण करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त को नियुक्त किया था।

    शीर्षक: नीता भारद्वाज और अन्य बनाम कमलेश शर्मा

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