NLSIU में कर्नाटक हाईकोर्ट के 25 फीसदी डोमिसाइल आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ अपील पर जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से खुद को अलग किया

LiveLaw News Network

13 Jan 2021 7:59 AM GMT

  • NLSIU में कर्नाटक हाईकोर्ट के 25 फीसदी डोमिसाइल आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ अपील पर जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से खुद को अलग किया

    सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपील से संबंधित उस मामले से खुद को अलग कर लिया जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की गई है जिसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में 25 प्रतिशत डोमिसाइल (अधिवास ) आरक्षण को खत्म कर दिया था।

    न्यायमूर्ति ललित ने उपस्थित वकीलों को सूचित किया कि उन्होंने पहले गवर्निंग बोर्ड के एक सदस्य का प्रतिनिधित्व किया था और अपील को नहीं सुन पाएंगे।

    तदनुसार, न्यायालय ने अपील को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

    उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना न्यायमूर्ति रवि वी. होसमानी की खंडपीठ ने पिछले साल 29 सितंबर को, आदेश सुनाया और कहा कि,

    "अधिनियम में संशोधन संविधान के विपरीत है। राज्य सरकार के पास लॉ स्कूल का कामकाज में कोई दखल नहीं है और इसमें कोई सीधा कहना नहीं है।" यह एक स्वायत्त संस्थान है और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। "

    पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में आरक्षण लागू करने की शक्तियां हैं और "अगर हम इस चीज (राज्य आरक्षण) को वस्तुतः करने की अनुमति देते हैं तो नियंत्रण के दो केंद्र होंगे, एक कार्यकारी परिषद और दूसरा राज्य द्वारा, जो अस्वस्थ प्रवृत्ति होगी ।"

    इसने दावा किया कि,

    "लागू किए जाने के लिए मांगे गए संशोधन के द्वारा राज्य कोटे को अनुमति अस्वीकार्य नहीं है।"

    बेंच ने यह भी कहा,

    "एनएलएसआईयू एम्स, आईआईटी और आईआईएम के बराबर है, जहां कोई आरक्षण कोटा नहीं है।" आदेश में कहा गया है, "यह लॉ स्कूल अन्य लॉ स्कूलों के बराबरी पर नहीं है। अन्य स्कूल आरक्षण दे रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि कर्नाटक को भी करना चाहिए।"

    इसके अलावा, एनएलएसआईयू में अन्य लॉ स्कूलों के साथ आरक्षण की तुलना करते हुए, बेंच ने कहा है कि,

    "अन्य लॉ स्कूल आरक्षण के साथ आए क्योंकि 80 सीटों वाले कोटे के तहत कर्नाटक स्कूल में छात्र नहीं मिल रहे थे।"

    बेंच ने राज्य सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि आरक्षण का उद्देश्य कर्नाटक में प्रतिभा को बनाए रखना था।

    इसने कहा कि,

    "कर्नाटक के छात्रों की आकांक्षा को केवल कर्नाटक में ही नहीं कहा जा सकता जब विदेशों और भारत में अवसर उपलब्ध हों।"

    यह सुझाव दिया गया था कि,

    "एनएलएसआईयू की कार्यकारी परिषद लॉ स्कूल में महिलाों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर विचार करती है।"

    न्यायालय ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला है कि,

    "कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है, आरक्षण प्रभाव लॉ स्कूल के उद्देश्य के विपरीत है। लागू किया गया आरक्षण रद्द किया जा रहा है क्योंकि यह अनुच्छेद 14 के जुड़वां परीक्षण को पूरा नहीं करता है।

    मार्च में, कर्नाटक राज्य विधानसभा ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया (संशोधन) अधिनियम, 2020 पारित किया, जिसे 27 अप्रैल को कर्नाटक के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस संशोधन के अनुसार, एनएलएसआईयू, कर्नाटक को अपने छात्रों के लिए क्षैतिज रूप से पच्चीस प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी चाहिए।

    इस संशोधन ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 4 में निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया है: -

    "इस अधिनियम में निहित कुछ भी नहीं और नियमों के बावजूद, स्कूल कर्नाटक के छात्रों के लिए क्षैतिज रूप से पच्चीस प्रतिशत सीटें आरक्षित करेगा।"

    इस धारा की व्याख्या के अनुसार, "कर्नाटक के छात्र" का अर्थ है एक छात्र जिसने राज्य में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में से किसी एक में अर्हक परीक्षा से पहले कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन किया हो।

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