जस्टिस प्रतिभा सिंह ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग किया

LiveLaw News Network

15 Jan 2021 8:02 AM GMT

  • जस्टिस प्रतिभा सिंह ने व्हाट्सएप की नई  प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग किया

    दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया।

    इस संबंध में अदालत के मास्टर को भेजे गए ईमेल पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई।

    ASG चेतन शर्मा ने कहा कि इस मामले को सुनने के लिए कोई बेहतर बेंच नहीं हैं।

    सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने व्हाट्सएप के लिए पेश होते हुए मामले को एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कहा।

    मामले को जनहित याचिका के रूप में मानने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने इसे सोमवार को सुनवाई के लिए एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कहा।

    त्वरित संदेश सेवा ऐप, व्हाट्सएप द्वारा पेश की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इसे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया गया है। याचिका अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपडेटेड नीति कंपनी को वास्तव में व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि में लगभग 360-डिग्री प्रोफ़ाइल देती है।

    याचिका में कहा गया है, "किसी व्यक्ति की निजी और व्यक्तिगत गतिविधियों में अंतर्दृष्टि का स्तर वर्तमान या नियामक पर्यवेक्षण में किसी भी सरकारी निरीक्षण के बिना किया गया है।

    इसके अलावा, डेटा संरक्षण प्राधिकरण की अनुपस्थिति में, यह उपयोगकर्ताओं को कंपनी के अपने आश्वासनों और निजता नीतियों के साथ छोड़ देता है।" इस प्रकार, उन्होंने उच्च न्यायालय से एक निषेधाज्ञा आदेश जारी करने, व्हाट्सएप को तत्काल निजता नीति को लागू करने से तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश / गाइडलाइन मांगी है कि व्हाट्सएप द्वारा निजता नीति में किसी भी परिवर्तन को मौलिक अधिकारों के अनुसार सख्ती से किया जाए।

    इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा धारा 79 (2) (सी) के साथ पढ़ते हुए धारा 87 (2) (zg) के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देश दिया है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि व्हाट्सएप किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी तीसरे पक्ष या फेसबुक और उसकी कंपनियों के साथ अपने उपयोगकर्ताओं का कोई भी डेटा साझा नहीं करे।

    व्हाट्सएप ने 4 जनवरी, 2021 को अपनी निजता नीति को अपडेट किया और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अपने नियम और शर्तों को स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया, इसके विफल रहने पर संबंधित उपयोगकर्ता के लिए 8 फरवरी, 2021 के बाद खातों और सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया,

    "अगर व्हाट्सएप यह कह रहा है कि वह अब उपयोगकर्ताओं के डेटा का उपयोग करने जा रहा है और इसे दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क [फेसबुक] पर साझा कर रहा है, जो कि हर दूसरी वेबसाइट पर अंत: स्थापित है और वहां से भी डेटा एकत्र करता है, तो इस डेटा का एकीकरण अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह होगा कि उपयोगकर्ता फेसबुक कंपनियों के समूह की निगरानी में है। "

    याचिका में कहा गया है,

    "व्हाट्सएप द्वारा उपयोगकर्ताओं के डेटा को तीसरे पक्ष और फेसबुक को साझा करना अपने आप में गैरकानूनी है क्योंकि व्हाट्सएप केवल उन उद्देश्यों के लिए सूचना का उपयोग कर सकता है जो उस उद्देश्य से काफी हद तक जुड़े हुए हैं जिसके लिए सूचना दी गई है। एक उपयोगकर्ता जिसने व्हाट्सएप पर साइन अप किया है क्योंकि वे संवाद करना चाहते हैं।

    उपयोगकर्ता इसके लिए व्हाट्सएप को अपना डेटा प्रदान करते हैं, जबकि व्हाट्सएप इस डेटा का उपयोग कर रहा है और इसे अपने स्वयं के व्यवसाय चलाने के लिए तीसरे-भाग की सेवाओं और फेसबुक के साथ साझा कर रहा है। सशक्त रूप से इसका अर्थ है कि व्हाट्सएप सूचना का उपयोग कर रहा है जो उस उद्देश्य से बहुत हद तक जुड़ा नहीं है जिसके लिए उपयोगकर्ता व्हाट्सएप को वह जानकारी दे रहा है। "

    इसके अलावा, अपने उपयोगकर्ताओं को एक निर्धारित समयसीमा के भीतर नीति को स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हुए, व्हाट्सएप ने अपने उपयोगकर्ताओं पर नंगी तलवार लटका दी है, जिससे उन्हें अपना डेटा उसके और अंततः अन्य कंपनियों को साझा करने के लिए मजबूर किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्व याचिकाकर्ता ने कहा है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (ICCPR) के लिए भारत, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में आवश्यक डेटा सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए बाध्य है।

    कोवेमेंट की जनरल समिति के शब्दों में: "राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने हैं ताकि किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित जानकारी उन लोगों के हाथों तक न पहुंचे जो कानून द्वारा इसे प्राप्त करने, संसाधित करने और उसका उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, और इसका उपयोग कोवेनेंट के साथ असंगत उद्देश्यों के लिए कभी नहीं किया जाए।

    अपने निजी जीवन की सबसे प्रभावी सुरक्षा करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को एक समझदार रूप में पता लगाने का अधिकार होना चाहिए कि क्या, और यदि ऐसा है, तो किस व्यक्तिगत डेटा को स्वचालित डेटा फ़ाइलों में संग्रहीत किया जाता है, और किन उद्देश्यों के लिए।

    " इसी तरह का दायित्व 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को पढ़ने से भी उत्पन्न होता है। अपडेट की गई निजता नीति यूरोप में लागू नहीं है याचिकाकर्ता ने बताया है कि व्हाट्सएप द्वारा शुरू की गई अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी यूरोपियन रीजन में लागू नहीं है, इसकी वजह वहां डेटा प्रोटेक्शन कानून (GDPR) है। हालांकि, कंपनी भारत में नीति को लागू करने के लिए मनमाने ढंग से और ज्यादातर एकाधिकारवादी तरीके से प्रयास कर रही है, क्योंकि वे इस विषय में किसी भी व्यापक कानून की अनुपस्थिति में अतिसंवेदनशीलता देखते हैं।

    व्हाट्सएप एक निजी संस्था होने के बावजूद एक सार्वजनिक कृत्य का निर्वहन कर रहा है सुनवाई योग्य होने के बिंदु पर, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि व्हाट्सएप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, भले ही यह एक निजी संस्था है, क्योंकि यह एक 'सार्वजनिक कार्य' का निर्वहन कर रहा है। [एंडी मुक्ता सदगुरु श्री मुक्तजी वंदस स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट बनाम वि सं रुदानी, (1989) 2 एससीसी 691]

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