जस्टिस निखिल कारियल ईमानदार और निष्पक्ष जज, प्रस्तावित तबादला उचित नहीं; गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित किया
Avanish Pathak
17 Nov 2022 2:24 PM

Gujarat High Court
जस्टिस निखिल एस कारियल को 'बेहतरीन, सच्चा, ईमानदार,और निष्पक्ष' जज बताते हुए गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने उन्हें पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध करते हुए और अपनी नाराजगी दिखाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।
यह कहते हुए कि प्रस्तावित स्थानांतरण उचित नहीं है, एसोसिएशन के प्रस्ताव में कहा गया है कि बार के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इस तरह के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया गया है और जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम इस मुद्दे का समाधान नहीं करती तब तक वे अनिश्चित काल तक विरोध करेंगे।
इस संबंध में, हाईकोर्ट के जजों से अनुरोध किया गया कि वकीलों की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित न करें।
उल्लेखनीय है कि आज बार के सदस्य प्रस्तावित एससी कॉलेजियम के फैसले के विरोध में चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की अदालत में इकट्ठा है, जिसमें सीनियर एडवोकेट मिहिर ठाकोर ने कहा था कि सदस्य चीफ जस्टिस के न्यायालय के सामने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए मौजूदा हुए हैं।
इसके बाद दोपहर दो बजे जीएचसीएए की एक असाधारण आम सभा बुलाई गई और उस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-
"आज दोपहर ढाई बजे से मौजूदा अदालती कार्यवाही से दूर रहने, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम के अन्य जजों और इस अदालत के अन्य माननीय जजों को एक प्रतिनिधित्व भेजने का प्रस्ताव परित किया गया है कि माननीय जस्टिस कारियल के तबादले की सिफारिश पर पुनर्विचार किया जाए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करने और स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने के लिए एसोसिएशन के प्रभारी अध्यक्ष और सचिव के साथ बार के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को भेजने का भी संकल्प लिया गया था।"
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि एक ऐसे ईमानदार जज का तबादला, जिसके लिए पूरा बार एक स्वर में आवाज उठा रहा है, उचित नहीं है और इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है क्योंकि यह कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करता है।
इसके अलावा एसोसिएशन ने यह भी संकल्प लिया कि बार के सभी सदस्य कल सुबह 10:30 बजे गुजरात हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 पर इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे और स्थिति की समीक्षा करने के लिए अगली बैठक 21 नवंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे होगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा।