IPL सट्टेबाजी मामले में एम.एस. धोनी की मानहानि याचिका पर ट्रायल शुरू करने का आदेश, साक्ष्य दर्ज करने को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त

Amir Ahmad

12 Aug 2025 1:17 PM IST

  • IPL सट्टेबाजी मामले में एम.एस. धोनी की मानहानि याचिका पर ट्रायल शुरू करने का आदेश, साक्ष्य दर्ज करने को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त

    मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 में दायर महेंद्र सिंह धोनी की मानहानि याचिका में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। यह याचिका 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले से जुड़ी कथित मानहानिकारक खबरें प्रकाशित करने से मीडिया कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करती है।

    जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने धोनी के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया, जो 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर यह कार्य करेंगे। अदालत ने माना कि धोनी की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से अव्यवस्था फैल सकती है। धोनी के वकील ने अदालत को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

    धोनी ने 2014 में यह याचिका ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन, सुधीर चौधरी (एडिटर एवं बिजनेस हेड, ज़ी न्यूज़) आईपीएस अधिकारी जी. संपथ कुमार, और न्यूज़ नेशन नेटवर्क प्रा. लि. के खिलाफ दायर की थी। उन्होंने 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की थी।

    सितंबर, 2021 में हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए नौ प्रमुख मुद्दे तय किए, जिनमें मुख्य रूप से ये प्रश्न शामिल हैं:

    1. क्या प्रकाशित समाचार किसी प्रमाणिक सामग्री पर आधारित थे?

    2. क्या इसमें द्वेषपूर्ण इरादा था?

    3. क्या प्रतिवादियों ने जानबूझकर मानहानि अभियान चलाया?

    4. क्या इससे धोनी को मानसिक पीड़ा हुई?

    5. क्या कानूनी कार्यवाही लंबित होने के दौरान ऐसे समाचार प्रकाशित करने पर रोक है?

    6. क्या यह बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं?

    सुनवाई के दौरान धोनी ने ज़ी से जवाब पाने के लिए (लिखित प्रश्नावली) की अनुमति मांगी थी, जिसे एकल पीठ ने स्वीकार किया। ज़ी ने इस आदेश के खिलाफ अपील की जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

    इसी बीच धोनी ने आईपीएस अधिकारी जी. संपथ कुमार के खिलाफ आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका भी दायर की कि उन्होंने अदालतों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जो आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास हिला सकती हैं और यह क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट है।

    दिसंबर, 2023 में खंडपीठ ने इस अधिकारी को 15 दिन की सज़ा सुनाई, जिसे अपील दायर करने की अनुमति देते हुए निलंबित कर दिया गया।

    केस टाइटल: महेंद्र सिंह धोनी बनाम ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड

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