बाजीगरी, हेरफेर का अदालतों में कोई स्थान नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने भौतिक तथ्यों को छुपाने के लिए पार्टी पर जुर्माना लगाने को सही ठहराया

Avanish Pathak

4 April 2023 4:59 PM GMT

  • बाजीगरी, हेरफेर का अदालतों में कोई स्थान नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने भौतिक तथ्यों को छुपाने के लिए पार्टी पर जुर्माना लगाने को सही ठहराया

    Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक एकल न्यायाधीश के फैसले को कायम रखते हुए, जिसमें रिट अदालत ने भौतिक तथ्यों को छुपाने और दूसरे पक्ष पर लाभ प्राप्त करने के लिए अदालत को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, कहा कि न्यायसंगत और विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार में बाजीगरी, हेरफेर, पैंतरेबाज़ी या गलतबयानी के लिए कोई जगह नहीं है।

    जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने 11 जनवरी 2023 को एकल-न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में रिट अदालत ने याचिकाकर्ता पर भौतिक तथ्यों को छुपाने के लिए जुर्माना लगाया था और रिट याचिकाकर्ता के वकील को भविष्य में बहुत सावधान रहने की चेतावनी दी थी।

    पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पीठ ने कहा कि रिट याचिकाकर्ता की ओर से इस विषय से संबंधित पूरे तथ्यों को न बताने का जानबूझकर प्रयास किया गया था और इस प्रकार, एक अनुकूल आदेश पारित करने के लिए अदालत को गुमराह किया गया था।

    अपीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि एक वादी को साफ हाथों से अदालत का रुख करना चाहिए और बिना किसी आरक्षण के अदालत के सामने सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

    पीठ ने रेखांकित किया कि उसे "लुका-छिपी" खेलने या उन तथ्यों को "चुनने" की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिन्हें वह प्रकट करना पसंद करता है और अन्य तथ्यों को छुपाता है। यह देखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन है, बेंच ने कहा,

    "भौतिक तथ्यों का दमन, मुकदमेबाजी के पूर्ण विवरण को छिपाना, विवाद के विषय के रूप में पार्टियों के बीच वर्तमान और अतीत, प्रासंगिक तथ्यों की विकृति या हेरफेर, झूठे तथ्यों को बताकर अदालत को गुमराह करना या सही तथ्यों को रोकना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक पक्ष को न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए अयोग्य बनाता है।"

    अपीलकर्ताओं के इस तर्क को संबोधित करने के लिए कि तथ्यों और रिकॉर्ड पर सामग्री में भौतिक तथ्यों का कोई दमन नहीं था और यह कि रिट कोर्ट "भौतिक तथ्यों" और "अनावश्यक और परिधीय तथ्यों" के बीच अंतर नहीं कर सका, खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालय श्री के जयराम और अन्य बनाम बैंगलोर डेवलपमेंट ऑथो ऑनलाइन 1994, राइटी और अन्य, 2021 की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना उचित पाया।

    रिट याचिकाकर्ता के वकील को चेतावनी देते हुए रिट अदालत ने कहा कि भविष्य में पूरी तरह से सावधान रहना उनके हित में है।

    पीठ ने अपीलों को खारिज करते हुए कहा,

    "न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में, एक वकील का न्यायालय के प्रति उतना ही कर्तव्य होता है, जितना कि उसका अपने मुवक्किल के प्रति होता है।"

    केस टाइटल: फैयाज अहमद राठेर बनाम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 73

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