उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधिकारी ने बासी नाश्ता परोसने के लिए कर्मचारी को नोटिस किया जारी, 'घोर' गलती के लिए मांगा स्पष्टीकरण
Shahadat
4 Jun 2025 5:36 PM IST

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तैनात एडिशनल जिला एवं सेशन जज ने पिछले सप्ताह न्यायालय कर्मचारी को 30 मई को कोर्ट रूम में जज को बासी नाश्ता परोसने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
अर्दली (न्यायालय कर्मचारी) को जारी किए गए नोटिस के अनुसार, यह घटना लंच ब्रेक के दौरान हुई, जब जज एक साथी जज के साथ रूम में थे। कर्मचारी को चाय और बिस्किट लाने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्देशानुसार बिस्किट लाने के बजाय, वह केवल चाय और बासी दालमोठ लेकर आया जिसकी दुर्गंध आ रही थी।
जज ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारी ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि अलमारी में ताजा बिस्किट उपलब्ध थे। परिणामस्वरूप, कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया। इस आचरण के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
नोटिस में कहा गया:
“यहकि आज दिनांक 30.05.2025 को लन्च समय में मेरे रेस्ट रूम में सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० नवीन, गोण्डा शर्मिष्ठा साहू मिलने आयी थी, जिस पर मेरे द्वारा आपको चाय/बिस्कुट लाने हेतु कहा गया, जबकि आपके द्वारा केवल दो चाय लायी गयी। मेरे द्वारा पुनः बिस्कुट लाने के लिए कहा गया, किन्तु आपके द्वारा बिस्कुट न लाकर पुरानी खराब स्थिति में जिसमें से गन्दी गंध आ रही थी, दालमोट रखी गयी। जबकि आलमारी में दो डिब्बे में अच्छी स्थिति में बिस्कुट रखे हुए थे। बावजूद आपके द्वारा जानबूझकर खराब पुरानी दालमोट रखी गयी, जो कि फेकने की स्थिति में थी। इस सम्बन्ध में आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 31.05.2025 को समय 10.30 बजे प्रस्तुत करें कि इस प्रकार की जानबूझकर घोर त्रुटि आपके द्वारा क्यों की गयी।”

