भारत में बनी विदेशी शराब की बॉटलिंग, ब्लेंडिंग और लेबलिंग का काम 'व्यावसायिक सहायक सेवा' के तहत कर योग्य सेवा की श्रेणी में नहीं: सीईएसटीएटी
Shahadat
27 Oct 2022 11:02 AM IST
कस्टम, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) की कोलकाता पीठ ने माना कि भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) को बोतलबंद करने, मिश्रण करने और लेबल करने का काम "व्यावसायिक सहायक सेवा" के तहत कर योग्य सेवा की श्रेणी में नहीं।
पी दिनेश (न्यायिक सदस्य) और संजीव श्रीवास्तव (तकनीकी सदस्य) की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) 'अनुबंध बॉटलिंग व्यवस्था' के तहत मादक पेय पदार्थों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया करती है तो ऐसी गतिविधि कर योग्य सेवा के अंतर्गत नहीं आएगी।
प्रतिवादी/निर्धारिती अपने कार्य परिसर में भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की बॉटलिंग, ब्लेंडिंग और लेबलिंग का काम करने में लगे हुए हैं। खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की गई, जिसकी परिणति 27 नवंबर, 2007 को कारण बताओ नोटिस जारी करने में हुई। कारण बताओ नोटिस के जवाब में कहा गया कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आंकड़े गलत हैं और दस्तावेज जमा करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया गया ।
उन्होंने 8 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत किया कि भारतीय निर्मित विदेशी शराब की निर्माण प्रक्रिया, जिसमें सम्मिश्रण, बॉटलिंग और पैकेजिंग शामिल है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 (एफ) द्वारा कवर की जाती है। इस प्रकार यह व्यवसाय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(19) के तहत सहायक सेवा नहीं है।
आयुक्त ने कहा कि "व्यापार सहायक सेवा" परिभाषा के अनुसार "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (एफ) के अर्थ के भीतर" निर्माण "की मात्रा को इसके दायरे से बाहर करती है।" मादक पेय पदार्थों का उत्पादन, जो कि धारा 2(एफ) के अर्थ के भीतर "निर्माण" की प्रक्रिया के रूप में योग्य है, जब प्रासंगिक न्यायिक घोषणाओं के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग के साथ नया उत्पाद है और विपणन करने में सक्षम उभरता है। उक्त कंपनी के निदेशक ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वे अपने ग्राहक की ओर से IMFL का निर्माण और बिक्री करते हैं और उनसे विनिर्माण शुल्क प्राप्त करते हैं। उनके ग्राहक को बिक्री आय और विनिर्माण व्यय के बीच का अंतर प्राप्त होता है।
कंपनी ने अपने ग्राहकों की ओर से IMFL के उत्पादन के लिए उनके द्वारा किए गए विभिन्न शुल्कों और खर्चों जैसे बॉटलिंग शुल्क, निर्माण शुल्क आदि के बिलों को उठाया और भुगतान भी किया गया। वे JIL और CML के निर्देशों के अनुसार मादक पेय बेचते हैं। उन्हें जॉब-वर्क के आधार पर निर्माण गतिविधि करने के लिए प्रतिफल यानी सैलरी मिलता है।
आयुक्त ने कहा कि बोर्ड के सर्कुलर नंबर 249/1/2006-सीएक्स 4 दिनांक 27.10.2008 के अनुसार, पूरी प्रक्रिया केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 (एफ) के अर्थ के भीतर "निर्माण" की राशि होगी, भले ही IMFL गैर-उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद, अंततः उभर रहा है। जैसे, मैसर्स द्वारा प्रदान की गई उत्पादन सेवा, हाई-टेक बॉटलिंग प्रा. लि. IMFL के निर्माण के लिए वर्तमान मामले में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(19) के अपवर्जन खंड के तहत कवर किया गया है और "व्यावसायिक सहायक सेवा" के तहत लेवी के अधीन नहीं हो सकता है। अधिकारियों ने निर्धारिती द्वारा की गई गतिविधियों पर सेवा कर की मांग को हटा दिया।
ट्रिब्यूनल को आयुक्त द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से भिन्न होने का कोई कारण नहीं मिला।
केस टाइटल: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त, भुवनेश्वर-I बनाम
साइटेशन: मेसर्स हाई-टेक बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक: 27.07.2022
अपीलकर्ता के वकील: के.चौधरी, प्रतिवादी के लिए वकील: कोई नहीं
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