यूएपीए | केवल विशेष न्यायालय/सत्र न्यायालय को जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
Shahadat
20 July 2022 3:18 PM IST
जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय की अनुपस्थिति में विशेष न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला सत्र न्यायालय किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधान के तहत जमानत दे सकता है/अस्वीकार कर सकता है।
यह माना गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास न तो उक्त अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है और न ही उसे ऐसे अपराधों की कोशिश करने या जमानत देने/अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र है।
जस्टिस संजय धर की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता-राज्य ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में प्रतिवादी को यूएलए (पी) अधिनियम की धारा 13, 18 और 19 के तहत अपराधों के लिए जमानत दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में प्रतिवादी को जमानत देने के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आक्षेपित आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत नामित विशेष न्यायालय का अनुसूचित अपराध में जमानत देने या अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र है।
याचिका का विरोध करते हुए प्रतिवादियों ने यह प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया कि प्रासंगिक समय पर एनआईए अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में कोई विशेष न्यायालय नामित नहीं किए गए है और यूएलए (पी) अधिनियम के तहत अपराध सामान्य सत्र न्यायालयों द्वारा विचारणीय हैं, जैसे- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यूएलए (पी) अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित मामलों में भी जमानत आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।
विवाद में मामले पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि एनआईए अधिनियम की धारा 22 स्पष्ट है कि राज्य सरकार के पास अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी या सभी अधिनियमों के तहत अपराधों के ट्रायल के लिए एक या अधिक सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने की शक्ति है। एनआईए अधिनियम और आक्षेपित आदेश पारित होने की तिथि के बाद से जम्मू और कश्मीर सरकार ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में किसी विशेष न्यायालय को नामित नहीं किया। जब तक राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया जाता तब तक ऐसी शक्तियों का प्रयोग उस संभाग के सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें ऐसा अपराध किया गया है।
पीठ ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 13 स्पष्ट करती है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच किए गए अनुसूचित अपराध की सुनवाई केवल विशेष अदालत द्वारा की जानी है, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में यह किया गया है और अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि विशेष न्यायालय को अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है।
इस विषय पर आगे विचार करते हुए पीठ ने कहा कि यूएलए (पी) अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के तहत "कोर्ट" को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कि आपराधिक अदालत जिसका अधिकार क्षेत्र है, उक्त अधिनियम के तहत अपराधों की कोशिश करना और इसमें एनआईए अधिनियम की धारा 11 या धारा 21 के तहत गठित विशेष न्यायालय शामिल है। एनआईए अधिनियम के लागू होने के बाद यूएलए (पी) अधिनियम के किसी भी प्रावधान में प्रदर्शित होने वाले अभिव्यक्ति "कोर्ट" का अर्थ एनआईए अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय से है।
पीठ ने इसे कानूनी रूप से उचित नहीं पाया कि कैसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो विधानों के पूर्वोक्त प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना एनआईए अधिनियम की धारा 6 और 7 में निहित प्रावधानों पर भरोसा किया और कहा कि क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है और राज्य पुलिस द्वारा भी ऐसा किया गया है, इसलिए जमानत आवेदन पर विचार करने का अधिकार उसके पास है।
बेंच ने कहा,
"मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत और कानून के विपरीत है, क्योंकि उन्होंने एनआईए अधिनियम की धारा 22(2)(ii) में निहित प्रावधानों की अनदेखी की है, जो स्पष्ट रूप से उपखंड 13 की धारा (1) में "एजेंसी" के संदर्भ को "राज्य सरकार की जांच एजेंसी" के रूप में संदर्भ करता है।
याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने बांदीपोरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला,
प्रतिवादी को विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, जहां उसे मुकदमे का सामना करने और नई जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कहा जाता है।
केस टाइटल: पी/एस बांदीपोरा बनाम हिलाल अहमद पारे के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य।
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 77
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