जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को उसके पिता की सहमति के बाद 19 सप्ताह की गर्भ को समाप्त कराने की अनुमति दी

Brij Nandan

22 Feb 2023 5:05 AM GMT

  • जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को उसके पिता की सहमति के बाद 19 सप्ताह की गर्भ को समाप्त कराने की अनुमति दी

    JKL High Court

    जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक नाबालिग रेप पीड़िता को 19 सप्ताह की गर्भ को समाप्त कराने अनुमति दी क्योंकि उसके पिता ने "अतिरिक्त उच्च जोखिम सहमति" दी थी।

    पीड़िता के पिता ने नाबालिग का गर्भपात कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रेप मामले में 14 फरवरी को उत्तरी कश्मीर के एक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने 17 फरवरी को श्रीनगर में एलडी अस्पताल के एक मेडिकल बोर्ड को यह पता लगाने का निर्देश दिया था कि गर्भावस्था को समाप्त करना उचित है या नहीं।

    मंगलवार को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहसिन कादिरी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के स्त्री रोग और प्रसूति विभाग के प्रमुख द्वारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट, गवर्नमेंट एलडी हॉस्पिटल, श्रीनगर को संबोधित एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया था कि मरीज के पास 19 सप्ताह का गर्भ है और एमटीपी के लिए बहुत अधिक जोखिम है क्योंकि यह किशोर गर्भावस्था का मामला है।

    रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एमटीपी "अभिभावकों/माता-पिता द्वारा दी गई अतिरिक्त उच्च जोखिम सहमति" के अधीन किया जा सकता है। अदालत में, पीड़िता के पिता ने स्वेच्छा से और मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुरोध किए जाने पर सहमति बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

    अदालत ने अधिकारियों को पीड़िता की नए सिरे से जांच करने के बाद क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा नाबालिग पीड़िता के गर्भपात के मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर नाबालिग पीड़िता के गर्भ को समाप्त करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है, तो भ्रूण के डीएनए सैंपल के संरक्षण के लिए प्रतिवादी 3 और 4 के सहयोग से आवश्यक उपाय भी किए जाएंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि अगर गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया की जाती है, तो नाबालिग पीड़िता को प्रतिवादी 2 द्वारा सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए।"

    केस टाइटल: XXX (माइनर) थ्रू हर फादर बनाम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 32

    कोरम: जस्टिस जावेद इकबाल वानी

    याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट शेख मंजूर

    प्रतिवादी के वकील: मोहसिन कादरी, सीनियर एएजी

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



    Next Story