हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन आतंकवादियों के साथ पकड़ाए जम्मू-कश्मीर डीएसपी दविंदर सिंह को डिफाल्ट ज़मानत मिली, दिल्ली पुलिस निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दायर करने में विफल
LiveLaw News Network
20 Jun 2020 8:00 AM IST
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह को जमानत दे दी। दविंदर सिंह को जनवरी में दो हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन आतंकवादियों के साथ आतंकवादी-संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था।
UAPA की धारा 18 और धारा 120-B IPC के तहत अपराधों के कथित कमिशन के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा एक एफआईआर पर दविंदर सिंह को मार्च में गिरफ्तार किया गया था।
पीटीआई के अनुसार वह हिजबुल मुजाहिदीन के अन्य सह-आरोपियों और आतंकवादियों के साथ विभिन्न इंटरनेट प्लेटफार्मों के माध्यम से चैट करता था और यह मामला दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमलों की योजना और उन्हें अंजाम देने से संबंधित था।
एफआईआर में माफिया की डी कंपनी और छोटा शकील का भी जिक्र है। एफआईआर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था कि भगोड़े अंडरवर्ल्ड किंगपिन दाऊद इब्राहिम द्वारा चलाई जा रही डी कंपनी, पंजाब में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों को फंडिंग कर रही है।
ASJ की अदालत के सामने दविंदर सिंह और सह-अभियुक्त इरफ़ान शाही मीर की ओर से यह दलील दी गई कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है कि 90 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है और न तो आरोप पत्र दायर किया गया है और न ही यूएपीए की धारा 43 डी के तहत जांच अवधि का विस्तार करने की मांग की गई है, इसलिए, वे डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार हैं।
जज ने अपने आदेश में कहा,
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच पूरी करने के लिए वैधानिक समय सीमा की चूक के बावजूद, इस मामले में चार्जशीट आज तक दायर नहीं की गई है। दोनों आरोपी 1 लाख रुपये की राशि के बांड प्रस्तुत करने और दो ज़मानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।"
कथित तौर पर, जिस वर्तमान मामले में सिंह को जमानत दी गई है, वह दिल्ली पुलिस का एक आतंकी मामला है, जो उग्रवादियों की फेरी से संबंधित है, जिसे एनआईए द्वारा संभाला जा रहा है और जिसके लिए सिंह हिरासत में है।