जेजे एक्ट | किशोर न्याय बोर्ड द्वारा धारा 15 के तहत जांच धारा 12 के तहत जमानत देने और विचार से पहले अनिवार्य नहीं: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

Avanish Pathak

26 July 2022 3:25 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत याचिका पर विचार करते समय जेजे बोर्ड द्वारा सामाजिक जांच रिपोर्ट पर पूर्व विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधान मंडल का कभी ऐसा इरादा नहीं था।

    जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने कहा,

    "कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का प्राथमिक मूल्यांकन ट्रायल के आगे के उद्देश्य के लिए है, यानी कि क्या उस पर किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत दायर आवेदन पर विचार करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड की शक्ति को कम नहीं करेगा।"

    पीठ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 102 के तहत दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत प्रधान सत्र न्यायाधीश, कुलगाम द्वारा पारित निर्णय को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, कुलगाम द्वारा पारित आदेश, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (सुप्रा) की धारा 12 के तहत याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत देने को रद्द कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में उक्त जमानत रद्द करने के आदेश का इस आधार पर विरोध किया कि अपीलीय न्यायालय ने धारा 12 को फिर से लिखा है जो अन्यथा स्पष्ट है और कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को अनिवार्य रूप से दी जाने वाली जमानत के बारे में स्पष्ट है।

    याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि न तो धारा 8 की उप धारा 3 के खंड (ई) और न ही धारा 15 और न ही जेजे अधिनियम की धारा 18 (3) प्रावधान करती है और इंगित करती है कि धारा 12 के तहत जमानत पर विचार करने के लिए उक्त प्रावधानों में निर्धारित कानून का पालन किया जाना है।

    मामले पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि जेजे अधिनियम की धारा 12 स्पष्ट रूप से किशोर न्याय बोर्ड को जमानत याचिका पर विचार करने के लिए अधिकृत करती है, भले ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल हो....।

    बेंच ने कहा, जमानत का यह प्रावधान केवल अपवादों के साथ नियम प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि रिहाई से उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है या उक्त व्यक्ति के लिए नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा है, या उसकी रिहाई न्याय के लक्ष्य को हरा देगी, और उस मामले में, बोर्ड को जमानत से इनकार करने के कारणों और उन परिस्थितियों को दर्ज करना होगा, जिनके कारण ऐसा निर्णय हुआ।

    अधिनियम, 2015 की धारा 8 पर चर्चा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन को खारिज करते हुए कि विधायिका का इरादा था कि किशोरों को जमानत से इनकार या अनुदान उस व्यक्ति की स्थितियों पर समग्र विचार पर आधारित होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से एक बच्चा है, जिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने एक गैर-जमानती अपराध किया है।

    इस मुद्दे पर गहराई से विचार करते हुए पीठ ने आगे कहा कि अपराध की प्रकृति उन कारकों में से एक नहीं है, जिस पर कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को जमानत दी जा सकती है या मना किया जा सकता है, इसलिए कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    पूर्वोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का विचार था कि कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर जेजे अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, एक नियम के रूप में, जमानत पर रिहा होने के हक है।

    केस टाइटल: जुबैर अहमद तेली बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 79

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